हाइकोर्ट ने अनुदेशकों को सुनाया सिर्फ 1 साल का मानदेय देने का फैसला

Allahabad High Court, Prayagraj News: प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अनुदेशकों को 17000 मानदेय दिए जाने को लेकर राज्य गवर्नमेंट की स्पेशल अपील पर निर्णय सुनाते हुए अनुदेशकों को सिर्फ एक वर्ष सत्र 2017-2018 के लिए 17000 रुपये मानदेय दिए जाने का आदेश दिया है। राज्य गवर्नमेंट की ओर से दाखिल स्पेशल अपील पर चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे जे मुनीर की डिवीजन बेंच ने ये निर्णय सुनाया है।
जस्टिस राजेश चौहान की सिंगल बेंच ने 3 जुलाई 2019 को अनुदेशकों को 17000 रुपए मानदेय देने का आदेश दिया था। सिंगल बेंच के इस निर्णय को राज्य गवर्नमेंट ने स्पेशल अपील दाखिल कर चुनौती दी थी। राज्य गवर्नमेंट की स्पेशल अपील पर सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने 8 सितंबर 2022 को निर्णय रिजर्व कर लिया था।
हाई न्यायालय ने निर्णय सुनाते हुएकहा है कि प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड से अनुदेशकों की नियुक्ति एक वर्ष की होती है। इसलिए इन्हें एक वर्ष का ही 17000 मानदेय मिलना चाहिए। हांलाकि न्यायालय ने याचियों को मानदेय घटाने के विरूद्ध अलग से याचिका दाखिल करने की छूट दी है। उच्च न्यायालय ने अनुदेशकों के मानदेय को लेकर राज्य गवर्नमेंट को भी आगे फैसला लेने का निर्देश दिया है।