उत्तर प्रदेश

बस्ती में अगर आप मार्केट करने जा रहे हैं, तो पहले जान लें ये नियम

बस्ती में यदि आप बाजार करने जा रहे हैं तो पहले एक बार दिन पर गौर कर लीजिएगा नहीं तो आपको निश्चित ही निराशा हाथ लगेगी यूपी दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 में दिए नियमों के मुताबिक दुकानदारों, कर्मियों और सुरक्षा के दृष्टिगत साप्ताहिक बंदी पर बल दिया गया है उसी का इस्तेमाल करते हुए बस्ती जिला प्रशासन ने ये निर्णय किया है कि अब बस्ती जनपद में दिन के हिसाब से हफ्ते में एक दिन बाजार बन्द किया जाएगा जो आनें वाले एक जनवरी से दिन के हिसाब से लागू हो जाएगा

आपको बता दे की बस्ती जनपद के सभी मेन बाजार में अब हफ्ते में एक दिन बन्दी रहेगी इसलिए अब दिन देख के ही बाजार करने के लिए निकलें नए नियम के मुताबिक पुरानी बस्ती की साप्ताहिक बंदी सोमवार, गांधीनगर की बुधवार, गल्ला मंडी गांधीनगर की बृहस्पतिवार, इसके अतिरिक्त गांधीनगर स्थित सभी स्टेशनरी, न्यायालय स्थित सभी फोटो कॉपी की दुकान, सभी पेट्रोलियम एवं फर्टिलाइजर डीलर्स और गांधीनगर स्थित सभी प्रतिष्ठान रविवार को बंद रहेंगे


पहले जरूर जान लें नियम

नगरीय क्षेत्र के सभी ऑटो स्पेयर पार्ट, ट्रैक्टर पार्ट, टू व्हीलर, फोर व्हीलर की दुकान शनिवार को बन्द रहेंगे इसके अतिरिक्त सेनेटरी, पेंट्स, मार्वल, टाइल्स, बिल्डिंग मैटेरियल, सैलून, केश प्रशासन की दुकान शनिवार को बन्द रहेंगे तो वही नगर पंचायत हरैया, बभनान, मुंडेरवा, कप्तानगंज, महाराजगंज में सभी दुकानें और वाणिज्य अधिष्ठान रविवार को बंद रहेंगे नगर पंचायत रूधौली की सभी दुकानें और वाणिज्य प्रतिष्ठान शनिवार को बंद रहेंगी इसलिए बाजार करने निकलने से पहले न्यूज 18 लोकल द्वारा बताए गए नियम को देखन मत भूलिएगा

नियम के हिसाब से लिया फैसला
जिलाधिकारी बस्ती अंद्रा वामसी ने बोला की साप्ताहिक बंदी यूपी निमावली के हिसाब से लागू किए गए हैं जिसका आम जन मानस के साथ ही प्रशासनिक अमले को भी लाभ मिलेगा

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