UP Police Bharti : आयु सीमा में छूट के मामले में कोर्ट ने यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड से मांगा जवाब
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस विभाग में 930 पदों की कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए भर्ती 2023 की उम्र सीमा में पांच साल की छूट के मुद्दे में राज्य गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड से उत्तर मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने प्रेम धन कुमार और अन्य की याचिका पर अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडेय को सुनकर दिया है. एडवोकेट अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडेय का बोलना है कि राज्य गवर्नमेंट ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की उम्र सीमा में तीन साल की छूट दी है. यह पुलिस कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए की भर्ती सात साल बाद आई है इसलिए कोविड 19 और मनीष कुमार बनाम यूनियन ऑफ़ इण्डिया तथा गोविंद कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मुद्दे में उच्चतम न्यायालय के निर्देश के क्रम में इस भर्ती परीक्षा में भी कम से कम पांच साल की छूट मिलनी चाहिए.
याचिका में बोला गया है कि उम्र सीमा में छूट न मिलने से संविधान के मौलिक अधिकार 14 (विधि के समक्ष समता) और अनुच्छेद 16 (लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता) का उल्लंघन होता है. न्यायालय ने प्रकरण विचारणीय मानते हुए राज्य गवर्नमेंट एवं पुलिस भर्ती बोर्ड से याचिका पर छह हफ्ते में उत्तर मांगा है. और याची से उसके बाद दो हफ्ते के भीतर प्रति उत्तर शपथ पत्र दाखिल करने को बोला है.
यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती रद्द करने के लिए युवाओं ने किया प्रदर्शन
प्रदेश में 17 और 18 फरवरी को आयोजित उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का इल्जाम लगाते हुए युवाओं ने मंगलवा को भी कई जिलों में प्रदर्शन किया. प्रतापगढ़ में युवा नारेबाजी करते हुए तहसील पहुंचे और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा. इसके बाद भी सीआरओ के आने तक युवा तहसील में ही नारेबाजी करते रहे. सीआरओ के आश्वासन पर लोग मान गए लेकिन बोला कि यदि परीक्षा रद्द नहीं हुई तो वह लखनऊ तक पैदल मार्च करेंगे.
गोरखपुर में भी मंगलवार को अभ्यर्थियों ने गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सामने पंत पार्क के पास जुटकर प्रदर्शन किया. यहां भिन्न भिन्न जिलों से आए अभ्यर्थियों ने परीक्षा में गड़बड़ी का इल्जाम लगाते हुए इसे खारिज करने की मांग की.