राज्य सूचना आयोग में अब अपील और शिकायतों के पंजीकरण के लिए नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर
राज्य सूचना आयोग में अब अपील और शिकायतों के पंजीकरण के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के लोग भी घर बैठे शिकायतों का पंजीकरण कराने के साथ ही अपील में भी शामिल हो सकेंगे।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा, औनलाइन आरटीआई पोर्टल से लोगों का काफी सहायता मिलेगी। अपीलों की सुनवाई में आने-जाने में समय बचेगा। सूचना का अधिकार एक्ट से लोगों की ओर से शासन-प्रशासन से संबंधित अपनी पर्सनल और सामुदायिक कठिनाइयों का निराकरण करने में और सरलता हो जाती है। कहा, आज प्रारम्भ की गई औनलाइन सुविधाओं का सबसे अधिक फायदा राज्य के दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों को प्राप्त होगा।
कहा, उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार आवेदन एवं प्रथम अपील औनलाइन रूप से करने की सुविधा प्राप्त होने के साथ-साथ द्वितीय अपील में भी अपने जगह से ही शामिल होने की सुविधा मिलेगी। उन्होंने आशा जताई कि जनसामान्य की ओर से इन सुविधाओं का अधिक से अधिक फायदा उठाया जाएगा।
मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा ने बताया, द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों के औनलाइन पंजीकरण तथा हाईब्रिड मोड से सुनवाई में भाग लेने की दोनों सुविधा तुरन्त जनसामान्य के लिए मौजूद करा दी गई। पोर्टल में समस्त विभागों के लोक सूचना ऑफिसरों और प्रथम अपीलीय ऑफिसरों की आईडी तैयार की जाएगी।
कहा, ऑफिसरों को पोर्टल पर कार्य का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जल्द ही पोर्टल से जनसामान्य की ओर से सूचना आवेदनपत्र, आवेदन शुल्क और प्रथम अपील को औनलाइन रूप से भी प्रेषित किया जा सकेगा। कहा, दिसंबर 2023 में आयोग ने 521 सुनवाई करते हुए 299 वादों को निस्तारित किया। जनवरी 2022 से दिसंबर 2023 तक की अवधि में आयोग ने 11,037 सुनवाई से 6735 वादों का निस्तारण किया।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, राज्य सूचना आयुक्त विवेक शर्मा, विपिन चंद्रा, अर्जुन सिंह, योगेश भट्ट, सचिव दीपेंद्र चौधरी, अपर सचिव प्रताप सिंह शाह, सचिव सूचना आयोग अरविंददेपांडेय भी उपस्थित रहे।