10 साल की पोती का दादा ने किया रेप और हत्या, कोर्ट ने सुनायी मौत की सजा
ग्वालियर जिला न्यायालय ने आज बड़ा निर्णय सुनाया। न्यायालय ने बच्ची के अपहरण, बलात्कार और मर्डर के मुकदमा में गुनेहगार को मृत्यु की सजा सुनायी है। न्यायालय ने इसे जघन्य क्राइम माना। घटना पिछले वर्ष 2022 की है। बच्ची खेलते खेलते घर के बाहर से लापता हो गयी थी। उसके बाद उसकी रेलवे लाइन के पास मृत-शरीर मिली थी।
घटना 26 जून 2022 की है। कल्ला राठौर 10 वर्ष की बच्ची को अगवा कर ले गया था। फिर बलात्कार के बाद उसकी मर्डर कर दी थी। कल्ला राठौर संबंध में उस बच्ची का दादा लगता था। ये जघन्य घटना हज़ीरा थाना क्षेत्र में हुई थी।
घर के बाहर से लापता हुई थी बच्ची
मासूम बच्ची के अपहरण, बलात्कार और हत्याकांड के गुनेहगार को ग्वालियर जिला न्यायालय ने मृत्यु की सजा सुनाई है। 26 जून 2022 को ग्वालियर के हजीरा क्षेत्र से 10 वर्ष की एक मासूम बच्ची घर के बाहर खेलते समय लापता हो गई थी। बच्ची घर नहीं लौटी तो परिवार वालों ने उसके किडनैपिंग का मुकदमा हजीरा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया था। 2 दिन बाद बच्ची की मृत-शरीर विष्णुपुरम क्षेत्र में रेलवे लाइन के पास बरामद हुई थी।
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सीसीटीवी से पकड़ा गया दोषी
पुलिस ने बच्ची के मृतशरीर पीएम कराया तो बलात्कार के बाद उसकी गला घोट कर मर्डर करने की पुष्टि हुई। पुलिस ने इस मुद्दे की जांच की तो खुलासा हुआ कि बच्ची को उसके पिता के मामा लेकर गए थे। सीसीटीवी फुटेज में बच्ची अपने संबंध के दादा कालू राठौड़ उर्फ कल्ला के साथ जाती हुई नजर आयी। बच्ची की तलाश और बच्ची के दाह संस्कार के समय आरोपी कल्ला राठौड़ दुखी होने का नाटक करता रहा। पुलिस ने कल्ला राठौड़ को अरैस्ट कर कठोरता से पूछताछ की तो उसने अपना अपराध कबूल लिया था। इस मुद्दे की सुनवाई के दौरान जिला न्यायालय ने इसे जघन्य क्राइम मानते हुए आरोपी कल्ला राठौड़ को मौत दंड की सज़ा सुनाई।