नीरव मोदी के फ्लैट को 52.5 लाख ब्रिटिश पौंड से कम दाम पर नहीं बेचा जा सकेगा…
लंदनः ब्रिटेन के लंदन हाई कोर्ट ने पीएनबी (पीएनबी) कर्ज घोटाले के आरोपी और हीरा व्यवसायी नीरव मोदी द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे और एक ट्रस्ट के स्वामित्व वाले यहां स्थित आलीशान फ्लैट को बुधवार को बेचने की अनुमति दे दी। हालांकि, इसकी बिक्री 52.5 लाख ब्रिटिश पौंड से कम मूल्य पर नहीं बेची जा सकेगी।
न्यायमूर्ति मास्टर जेम्स ब्राइटवेल ने सुनवाई की अध्यक्षत की इसमें दक्षिण-पूर्व लंदन की थेमसाइड कारावास में बंद 52 वर्षीय भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी ने औनलाइन माध्यम से हिस्सा लिया। न्यायालय ने ट्रस्ट की सभी ‘देनदारियों’ को चुकाने के बाद 103 मैराथन हाउस की बिक्री से प्राप्त आय को एक सुरक्षित खाते में रखने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निवेदन को स्वीकार कर लिया।
ट्राइडेंट ट्रस्ट कंपनी (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड ने मध्य लंदन के मैरीलेबोन क्षेत्र में स्थित अपार्टमेंट संपत्ति बेचने की अनुमति देने का अुनरोध कर रही थी। जबकि प्रवर्तन निदेशालय का तर्क था कि ट्रस्ट की संपत्ति पीएनबी में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा से हुई आय से खरीदी गई है और इस मुद्दे में नीरव प्रत्यर्पण कार्यवाही का सामना कर रहा है।
मास्टर ब्राइटवेल ने निर्णय दिया, ‘मैं संतुष्ट हूं कि संपत्ति को 52.5 लाख पौंड या उससे अधिक में बेचने की अनुमति देना एक मुनासिब फैसला है।’ उन्होंने ट्रस्ट निर्माण से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय की अन्य आपत्तियों पर भी संज्ञान लिया, जिन पर मुद्दे के इस चरण में कार्रवाई नहीं की गई।
ईडी की ओर से पेश हुए बैरिस्टर हरीश साल्वे ने न्यायालय को कहा कि वे सैद्धांतिक रूप से उन उपक्रमों के आधार पर बिक्री के लिए सहमत हुए हैं जो आखिरी लाभ पाने वाले के हितों की रक्षा करते हैं, जो कि भारतीय करदाता हो सकते है।