1 अप्रैल को जमा या बदल नहीं पाएंगे 2000 के नोट, RBI ने जारी किया ये नया आदेश
रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने 19 मई, 2023 को 2000 रुपये के नोट को वापस लेने की घोषणा की थी। जिसके बाद केंद्रीय बैंक ने 2000 के नोट के बैंकों में जमा या एक्सचेंज करने का आदेश दिया। लोगों को इन नोटों को बदलने के लिए पर्याप्त समय दिया गया। 7 अक्टूबर 2023 को इसकी डेडलाइन समाप्त होने के बाद लोग इन नोटों को आरबीआई के कार्यालय में जाकर बदल और जमा कर सकते हैं। हालांकि 1 अप्रैल को ये सुविधा मौजूद नहीं होगी। 1 अप्रैल को 2000 के नोट जमा या बदलने की सुविधा बंद रहेगी।
1 अप्रैल को नहीं बदल पाएंगे 2000 के नोट
रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने 1 अप्रैल को 2000 रुपये के बैंक नोट को बदलने या जमा करने की सुविधा बंद रखने का निर्णय किया है। केंद्रीय बैंक ने बोला कि 1 अप्रैल को दो हजार के नोटों को एक्सचेंज या डिपॉजिट करने की सुविधा आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में नहीं मिलेगी। बता दें कि आरबीआई ने इस सुविधा को केवल एक दिन यानी 1 अप्रैल के लिए रोका है। आरबीआई के अनुसार 29 फरवरी तक 2000 रुपये के लगभग 97.62 फीसदी नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ चुके थे। केवल 8,470 करोड़ रुपये के नोट बाहर बाजार में हैं।
क्यों लिया फैसला?
RBI ने बोला कि 1 अप्रैल को बैंकों में वार्षिक लेखाबंदी से जुड़े कार्यों के कारण 2000 रुपये के बैंक नोट को बदलने या जमा करने की सुविधा नहीं होगी। अगले दिन यानी 2 अप्रैल मंगलवार से यह सुविधा देशभर के आरबीआई कार्यालय में बहाल हो जाएगी। यानी 2 अप्रैल से लोग आरबीआई के अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नयी दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम के कार्यालय में जाकर नोट बदल सकते हैं। बता दें कि 2000 के नोट को बदलने या जमा करने की डेडलाइन 30 सितंबर, 2023 को समाप्त हुई थी, जिसे बाद में 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद सिर्फ़ आरबीआई कार्यालय में नोट बदलने की सुविधा मिल रही है।