2020 में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से लूटपाट मामले में तीन आरोपियों को हुई सजा
मुजफ्फरपुर में 2020 में अपराधियों ने बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा से 13.61 लाख लूट लिया था। जिसमें तीन आरोपियों को न्यायालय के द्वारा सजा सुनाई गई है। वहीं दो आरोपियों को बरी कर दिया गया है। मुद्दा जिले के सदर थाना क्षेत्र का है।
बता दे कि जिले के सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर स्थित बैंक ऑफ इण्डिया के शाखा में तीन वर्ष पूर्व हुई 13.61 लाख लूट मुद्दे में एडीजे-3 ने सजा सुनाई है। इसमें सदर थाना क्षेत्र के पताही रूप निवासी रजनीश ठाकुर उर्फ अप्पू ठाकुर, सुभाष ठाकुर उर्फ मुन्ना ठाकुर, ऋषिकेश ठाकुर उर्फ मुन्ना ठाकुर को गुनेहगार पाया है।
तीनों को न्यायालय ने छह-छह वर्ष का सश्रम जेल और 30 हजार रुपया जुर्माना लगाया है। वही रजनीश ठाकुर की पत्नी सोनम कुमारी और अर्जुन पासवान को बरी कर दिया है।
क्या था मामला
बता दे कि 22 अप्रैल 2020 को दोपहर 1:42 बजे अपराधकर्मी अपने हाथ में पिस्टल लिए हुए, चेहरे पर हेलमेट, मास्क और गमछा पहने हुए बारी-बारी से बैंक के गेट के अंदर प्रवेश किए। उसके बाद निजी सुरक्षा गार्ड को कब्जे में ले लिया। उसका हथियार छीन कर सुरक्षा गार्ड को जमीन पर लिटा दिया। उसके बाद उसके साथ हाथापाई भी की। बैंक परिसर में उपस्थित ग्राहकों से भी हाथापाई किया। साथ ही कई ग्राहकों और कर्मचारियों का मोबाइल भी तोड़ दिया। कुछ क्रिमिनल परिसर के बाहर से रेकी कर रहे थे। उसके बाद मेन काउंटर जहां अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे, उन्हें हथियार दिखाते हुए कैश काउंटर के तरफ बढ़ा।
कैसियर के काउंटर के दराज में रखे 2,61,600 रुपया बैग में डालकर वॉल्ट की चाभी कैशियर से ले लिया। कैसियर को हथियार के मूल्य पर लेकर अंदर वॉल्ट की तरफ चला गया। एक चाभी से वोल्ट ना खुलने पर दूसरे चाभी के लिए हथियार लहराते हुए बाहर की तरफ दौड़ा। उसके बाद शाखा प्रबंधक के केबिन के शीशा का दरवाजा तोड़ते हुए प्रवेश कर बोला, वोल्ट का चाभी निकालो। इस दरमियान केबिन के अंदर रखे सीसीटीवी के कंप्यूटर एवं शाखा प्रबंधक के टेबल पर रखे कंप्यूटर को पटक कर क्षतिग्रस्त कर दिया। शाखा प्रबंधक के मोबाइल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया।
इसी क्रम में दूसरा क्रिमिनल काउंटर पर बैठे सहायक प्रबंधक कृति भारती से दूसरी चाभी लेकर वॉल्ट के अंदर चला गया। वोल्ट खुलवाकर उसमे रखे 11 लाख रुपया बैग में भर लिया। अपराधियों ने कुल धनराशि 13,61, 600 रुपया बैंक से लूट लिया। इसको लेकर सदर थाना में तत्कालीन बैंक प्रबंधक जनार्दन प्रसाद यादव ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाया था। सदर थाना में काण्ड संख्या 218/2020 दर्ज किया गया था। इसी वर्ष 20 जुलाई को चार्जशीट दाखिल की गई थी। जिसके बाद स्पीडी ट्रायल चला कर अपराधियों को सजा दिलवाई गई है।