बिहार

सुप्रीम कोर्ट में जातीय गणना पर 3 अक्टूबर को सुनवाई: बिहार सरकार बोली…

बिहार की जातीय गणना और आर्थिक सर्वेक्षण पर उच्चतम न्यायालय में अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी बुधवार को होने वाली सुनवाई टल गई है उच्चतम न्यायालय मे बिहार गवर्नमेंट ने सुनवाई टालने की मांग की थी इसको उच्चतम न्यायालय ने मान लिया है वहीं, पक्षकार की दलील को खारीज करते हुए अगली सुनवाई के लिए 3 अक्टूबर तारीख दी गई है पक्षकार ने दलील दी थी की इसे नहीं टाला जाए पटना उच्च न्यायालय के विरोध मे पहुंचे पक्षकार ने उच्चतम न्यायालय से तारीख टालने से इंकार किया था

वहीं, बिहार गवर्नमेंट की ओर से एक लेटर दिया गया था इसमें बोला गया था कि हमारे वकील बिजी हैं कुछ परेशानी की वजह से आज दलील नहीं रख सकेंगे उच्चतम न्यायालय ने बिहार गवर्नमेंट की मांग को मानते हुए अगली तारीख तय कर दी

28 अगस्त को हलफनामा बदला गया था

सुप्रीम न्यायालय में 28 अगस्त को सुनवाई के दौरान केंद्र गवर्नमेंट ने हलफनामा पर हलफनामा दाखिल किया था सुबह के हलफनामे को शाम में बदल दिया गया था केंद्र गवर्नमेंट ने बिहार में जातीय सर्वे को लेकर उच्चतम न्यायालय में 28 अगस्त को सुबह में हलफनामा दाखिल किया था इसके कुछ घंटे बाद उसे वापस ले लिया पहले हलफ़नामा के पैरा 5 में लिखा था कि सेंसस एक्ट 1948 के अनुसार केंद्र के अतिरिक्त किसी और गवर्नमेंट को जनगणना या इससे मिलती-जुलती प्रकिया को अंजाम देने का अधिकार नहीं है

हालांकि, फिर केंद्र ने इस हिस्से को हटाते हुए नया हलफनामा दाखिल किया था इसमें बोला था कि ‘पैरा 5 अनजाने में शामिल हो गया था नया हलफनामा कानूनी और कानूनी स्थिति साफ करने के लिए दाखिल किया था केंद्र गवर्नमेंट हिंदुस्तान के संविधान के प्रावधानों के मुताबिक SC/ST/SEBC और OBC के स्तर को उठाने के लिए सभी कदम उठा रही है

पटना उच्च न्यायालय से हरी झंडी मिल चुकी है

इससे पहले बिहार गवर्नमेंट पटना उच्च न्यायालय में कह चुकी है कि यह जनगणना नहीं बल्कि सर्वे है इसके बाद ही पटना उच्च न्यायालय ने बिहार गवर्नमेंट को सर्वे कराने को हरी झंडी दी थी सुनवाई के दौरान बिहार गवर्नमेंट की ओर से कहा गया था कि बिहार में सर्वे का काम पूरा हो चुका है आंकड़े भी औनलाइन अपलोड कर दी गई है इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने बिहार में हो रही जातीय गणना का ब्योरा रिलीज कराने की मांग कर दी थी

इसे उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया था उच्चतम न्यायालय ने साफ तौर पर बोला था कि बिहार गवर्नमेंट का पक्ष सुने बिना कोई रोक नहीं लगाई जा सकती इससे पहले 14 अगस्त को सुनवाई टल गई थी इस मुद्दे पर दाखिल की गई दूसरी याचिकाएं भी 18 अगस्त को लिस्टेड थीं

एक अगस्त को पटना उच्च न्यायालय ने दिया था फैसला

पटना उच्च न्यायालय ने जातीय गणना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं एक अगस्त को खारिज कर दी थी उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में बोला था कि गवर्नमेंट चाहे तो गणना करा सकती है इसके तुरंत बाद नीतीश गवर्नमेंट ने जातीय गणना को लेकर आदेश जारी कर दिया था गवर्नमेंट ने सभी डीएम को आदेश दिया था कि उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर जातीय गणना के बचे काम को पूरा करें पिछले एक हफ्ते से यह काफी तेजी से हो रहा है पटना जैसे बड़े जिले का काम लगभग पूरा होने वाला है विभागीय सूत्रों की माने तो लगभग यह काम समाप्त हो चुका है डेटा कलेक्शन का काम भी पूरा हो गया है अब डेटा को औनलाइन फीड किया जा रहा है

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