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सिंगापुर में 21 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी के जुर्म में एक भारतवंशी को मिली 8 साल की सजा

Bharatvanshi sentenced to 8 years in Singapore : सिंगापुर में 6 लोगों से 21 लाख अमेरिकी $ से अधिक की फर्जीवाड़ा करने के अपराध में एक भारतवंशी को गुरुवार को 8 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई. भारतवंशी ने धोखेबाजी के जाल में फंसे लोगों का विश्वास अर्जित किया था, जिनकी उम्र 57 से 77 साल के बीच थी. उसने सबसे पहले 77 वर्षीय सेवानिवृत्त स्त्री से जालसाजी की.

‘द स्ट्रेट्स टाइम्स’ अखबार की समाचार के अनुसार, मुरलीधरन मुहुंदन (47) ने ‘शुल्क, कमीशन और अन्य काल्पनिक भुगतान के माध्यम से यह दावा करते हुए लोगों को विश्वासघात दिया कि वह उन्हें उनके पैसे वापस दिलाने में सहायता कर सकता है. धोखेबाजी के शिकार लोगों को पहले के निवेश में हानि हो चुका था.

सिंगापुर के नागरिक मुरलीधरन को पांच अप्रैल को जून 2020 और अक्टूबर 2022 के बीच 7,37,036 अमेरिकी $ से अधिक की फर्जीवाड़ा के 18 मामलों में गुनेहगार ठहराया गया. सजा सुनाए जाने के दौरान शेष राशि से जुड़े अन्य 40 समान आरोपों पर विचार किया गया.

पिछली कार्यवाही में अभियोजन पक्ष ने बोला कि मुरलीधरन ने धोखेबाजी के जाल में फंसे लोगों का विश्वास अर्जित किया था, जिनकी उम्र 57 से 77 साल के बीच थी. मुरलीधरन ने सबसे पहले 77 वर्षीय सेवानिवृत्त स्त्री से जालसाजी की, जिसने गोल्ड क्राउन टाइमशेयर निवेश योजना में धन गंवाया था.

अदालत को यह भी कहा गया कि मई 2022 में पकड़े जाने और न्यायालय में आरोपी ठहराए जाने से पहले उसने पांच और लोगों को भी विश्वासघात दिया था. फर्जीवाड़ा के प्रत्येक मुद्दे के लिए क्रिमिनल को 10 वर्ष तक की कारावास और जुर्माना हो सकता है.

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