बिहार

वाहन पर स्टाइलिश नम्बर प्लेट लगाकर घूमना पड़ा महंगा, होगी कार्रवाई

 पटना यदि आप भी अपने गाड़ी पर स्टाइलिश नम्बर प्लेट लगा कर घूम रहे हैं तो सावधान हो जाइए नंबर प्लेट से छेड़छाड़ कर बॉस, पापा सहित कोई भी डिजाइनर शब्द लिखना अब आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है ऐसे नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने की योजना है साथ ही इन गाड़ियों पर पहली बार जुर्माना लगाया जायेगा

वहीं दूसरी बार पकड़े गए तो वाहन बरामद होगी और यदि इसके बाद भी नहीं मानें तो फिर रजिस्ट्रेशन ही रद्द कर दिया जायेगा इस बारे में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना जरूरी है वाहनों के नंबर प्लेट पर कुछ भी लिखना गैरकानूनी है नंबर प्लेट सिर्फ़ निर्धारित फॉरमेट में होगा इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जायेगी

4141 को बना देते हैं पापा
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बोला कि दोपहिया और चारपहिया वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर को छेड़छाड़ करते हुए कुछ गाड़ी मालिक नंबर प्लेट पर 8055 को बदल कर ‘बॉस’ और 4141 को बदल कर ‘पापा’ लिखते हैं ऐसा करना मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन है इसका उल्लंघन किये जाने पर 2500 रुपए जुर्माने का प्रावधान है

इसके बाद भी एचएसआरपी नंबर नहीं लगाया गया और दोबारा पकड़े गये, तो गाड़ी की जब्ती भी होगी यदि तीसरी बार भी नहीं मानें तो रजिस्ट्रेशन रद्द करने की भी कार्रवाई की जा सकती है परिवहन विभाग की मानें तो वाहनों के नंबर प्लेट या बॉडी पर जाति, धर्म, प्रोफेशन, नाम, प्रतीक, फोटो या अन्य किसी चीज को लिखकर गाड़ी चलाने से अन्य गाड़ी चालकों का ध्यान बंटता है और हादसा भी होती है

 

आम लोग भी कर सकते हैं शिकायत
अगर आपको भी सड़कों पर ऐसे नम्बर प्लेट वाले वाहन दिखे तो कंट्रोल रूम को सूचित कर सकते हैं इसके लिए परिवहन विभाग ने कंट्रोल रूम का नंबर 9153971897 शेयर किया है कोई भी आदमी नियमों का उल्लंघन कर डिजाइनर प्लेट लगाने वाली गाड़ियों की तस्वीर वाट्सएप के जरिए विभाग को भेज सकता है इसको विभाग तुरंत संज्ञान में लेगा और ऐसे वाहनों को चिह्नित कर गाड़ी मालिकों पर कार्रवाई करेगा

कौन सा नंबर प्लेट होना चाहिए
वाहनों पर केवल हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानि एचएसआरपी लगाना जरूरी है यह नंबर प्लेट परिवहन विभाग के मानक के अनुरूप है इसमें वाहन नंबर के अतिरिक्त कई जानकारियां लिखी होती है नए वाहनों में डीलर प्वाइंट से ही एचएसआरपी लगे आते हैं पुराने वाहनों, जिसमें एचएसआरपी नहीं है वह संबंधित डीलर से संपर्क कर लगवा सकते हैं

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