बिहार

एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुप्रीमो लालू प्रसाद के करीबी शिवानंद तिवारी को सुनाई सजा

 

राष्ट्रीय जनता दल के वरीय नेता और पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी शिवानंद तिवारी को सजा मिली है एमपी-एमएलए न्यायालय ने पूर्व सांसद को एक वर्ष की कारावास की सजा सुनाई साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है दरअसल, पूर्व सांसद पर मानहानी का मुद्दा दर्ज किया गया था उनपर सीएम नीतीश कुमार और मंत्री संजय झा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी इसके बाद इस मुद्दे को लेकर न्यायालय में शिवानंद तिवारी के विरुद्ध परिवाद दाखिल किया था  न्यायिक दंडाधिकारी सारिका वहालिया ने अनेक गवाहों और सबूतों के आधार पर मानहानि के मुकदमा में पूर्व सांसद को गुनेहगार पाया न्यायालय ने मंगलवार को उन्हें सजा सुनाई हालांकि पूर्व सांसद को सजा सुनाने के बाद न्यायालय ने उन्हें राहत भी दे दी न्यायालय ने शिवानंद तिवारी के वकील की अर्जी पर 21 दिनों का प्रोविजनल बेल दे दिया

जदयू नेता ने दाखिल की थी मुकदमा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंत्री संजय झा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी इसके बाद मंत्री संजय झा ने वर्ष 2018 में पूर्व सांसद पर मानहानि का मुकदमा कर दिया उस समय संजय झा ने इल्जाम लगाया था कि पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी की टिप्पणी की वजह से समाज में उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है इस कारण मानसिक कठिनाई हुई मंत्री संजय कुमार झा ने विशेष न्यायालय में आरोपी शिवानंद तिवारी के खिलाफ सात गवाह पेश किए थे विशेष न्यायालय ने आरोपी पूर्व सांसद पर भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अनुसार संज्ञान लिया था इसके बाद दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद न्यायालय ने सजा सुनाई

प्रेस वार्ता के दौरान बोला था अपशब्द

दरअसल वर्ष 2018 में राजद विपक्ष में थी और सीएम नीतीश कुमार और मंत्री संजय झा की पार्टी जदयू एनडीए में थी अपनी बात रखते हुए पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी ने सीएम नीतीश कुमार और संजय झा के बीच के रिश्तों पर कटाक्ष करते हुए गलत शब्द कह दिया इसके बाद राजनीतिक घमासान मच गया था संजय झा ने मुद्दे में मानहानि का मुकदमा कर दिया

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