बिहार

बिहार में 10 हजार से अधिक एएनएम की बहाली का रास्ता हुआ साफ

Bihar ANM Bharti : बिहार में 10 हजार से अधिक एएनएम की बहाली का रास्ता साफ हो गया है पटना उच्च न्यायालय ने सोमवार को एएनएम की बहाली अंको के आधार पर करने के एकल पीठ के निर्णय को पलटने से इनकार करके राज्य गवर्नमेंट की अपील खारिज कर दी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने 18 अप्रैल को इस मुद्दे पर निर्णय सुरक्षित कर लिया था

इससे पहले न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने एएनएम की बहाली अंकों के आधार पर करने का आदेश दिया था पीठ ने आदेश में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के 19 सितंबर 2023 के नोटिस को खारिज कर दिया था न्यायालय ने बोला था कि एएनएम की बहाली बिहार स्त्री एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ANM) कैडर नियमावली 2018 के नियम सात के अनुसार होगी

क्या है पूरा मामला

एएनएम की बहाली के लिए पूर्व में दिए गए उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में एएनएम के 10709 पदों पर बहाली का गवर्नमेंट ने विज्ञापन प्रकाशित किया था जिसके आधार पर चयन प्रक्रिया एएनएम नियमावली 2018 के आधार पर प्रारम्भ की गई थी लेकिन गवर्नमेंट ने बीच में ही नियमावली में संशोधन करके लिखित परीक्षा के आधार पर बहाली का नोटिस जारी कर दिया
जिसके बाद इस संशोधन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई

 

क्या था पुराना नियम ?

याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में कहा कि गवर्नमेंट ने एएनएम के पदों पर बहाली के लिए अंकों का निर्धारण किया था इसके अनुसार एएनएम कोर्स परीक्षा के लिए 60 अंक, हायर कोर्स के लिए 15 अंक और राज्य के सरकारी हॉस्पिटल में काम करने के एवज में प्रत्येक साल के पांच अंक (अधिकतम 25 अंक) निधारित किए गए थे लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें अचानक परिवर्तन कर दिया

क्या किया गया था परिवर्तन ?

प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 60 अंक, हायर कोर्स के लिए 15 अंक और सरकारी हॉस्पिटल में काम करने के एवज में प्रत्येक साल के 15 अंक निर्धारित कर दिए परीक्षा कराने की जिम्मेदारी बिहार तकनीकी सेवा आयोग को दी गई नए नियम को 1 जून 2023 से लागू कर दिया गया

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