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अपनी पूंजी को सिक्योर रखने के लिए अपनाएं ये टिप्स

कुछ ही वर्षों में साइबर सिक्योरिटी और औनलाइन फ्रॉड तदाद से बढ़ गया है. आमतौर पर ऐसी घटनाएं आपने कई सुनी होगी. ऐसा ही एक मुद्दा दिल्ली के एक हॉस्पिटल में काम करने वाले एक जूनियर चिकित्सक के साथ हुआ है. दरअसल, चिकित्सक को एक कॉल आई जिसमें उनकी क्रेडिट लिमिट बढ़ाने का दावा किया गया, लेकिन इसके बदले उनके खाते से 2 लाख रुपये निकाल लिए गए. हालांकि चिकित्सक ने घटना की सूचना पुलिस को दी और FIR दर्ज कराई. इस लेख में हम आपको आरबीआई की गाइडलाइन और कम्पलेन के प्रोसेस के बारे में बताते हैं.

RBI ने दी हिदायत

– जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो प्रशासन भी इसको लेकर बहुत सावधान रहता है. जैसा कि हम जानते हैं कि फर्जीवाड़ा और घोटालों के बढ़ते मुद्दे आरबीआई को अपने कस्टमर्स के पैसे को सुरक्षित रखने के लिए जरुरी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं.

यदि आपने पहले भी इस तरह की स्थिति का अनुभव किया है, तो RBI द्वारा निर्धारित गाइडलाइन और विनियमों के बारे में स्वयं को अपडेट रखें.

–  RBI ने यह भी कहा कि यदि आप जानकारी की कमी या टेलीफोन बैकिंग, नेट बैकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या औनलाइन भुगतान गेटवे समस्याओं जैसे बैंकिंग मुद्दों के कारण फर्जीवाड़ा का शिकार होते हैं, तो आप कम्पलेन दर्ज कर सकते हैं.

– वहीं, यदि आप थर्ड पार्टी द्वारा उल्लंघन के कारण आपके खाते से पैसा निकाल लिया जाता है, जिसके लिए न तो आप और न ही बैंक उत्तरदायी है, तो खोई हुई रकम वापस कर दी जाएगी.

– आरबीआई ने बोला कि यदि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो आपको 3 दिनों के भीतर बैंक को लिखित रुप में सूचित करना होगा. यदि आप 4 से 7 दिनों के भीतर इसकी रिपोर्ट करते हैं, तब भी आपके पास अपना पैसा वापस पाने का मौका होगा.

किस तरह से करें जानकारी शेयर?

यदि आप इसकी जानकारी शेयर करना चाहते है तो इन बातों का रखें ध्यान. दिल्ली पुलिस के साइबर जानकार किसलय चौधरी ने आगाह किया है कि RBI की गाइडलाइन के बावजूद बैंक रिफंड टाल सकते हैं. ऐसे में सारी प्रक्रिया को समझने और महत्वपूर्ण कार्रवाई करनी चाहिए.

यदि आपके साथ औनलाइन फ्रॉड हुआ है या आपने इसका सामना कर रहे हैं, तो उसी दिन अपने निकट पुलिस थाना में कम्पलेन दर्ज कराएं.

– फ्रॉड वाले दिन या अगले दिन पुलिस रसीद पाने के लिए अपने बैंक में जाएं. बैंक में फ्रॉड का आवेदन कर सकते हैं और इसे पुलिस रसीद के साथ जमा करें.

– इसके बाद आप अपने दोनों डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी आरबीआई की ईमेल आईडी [email protected] पर भेजे, जबकि सीसी में आपके बैंक की ईमेल आईडी भी शामिल करनी है. आपको 3 दिन के अंदर ये प्रकिया पूरी करनी होगी.

क्यों वापस नहीं मिलेंगे पैसे?

– दिल्ली पुलिस के साइबर जानकार ने बतायाा है कि यदि फ्रॉड की सूचना बैंक, पुलिस या दोनों को 7 दिनों के बाद दी गई तो आपके पैसे वापस नहीं होंगे.

– इसके अतिरिक्त विटकॉइन, औनलाइन करेंसी, औनलाइन गेम या सट्टेबाजी में खोया हुआ पैसा अक्सर नहीं मिलता.

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