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कई ट्रैफिक नियम में चालान को बढ़ाकर हुआ 25 हजार तक…

जिन गाड़ियों में किसी तरह का मॉडिफिकेशन किया गया है, तो पुलिस इन्हें ढूंढकर चालान काट रही है. ऐसी बाइक्स दूर से ही पहचान में आ जाती हैं. कई ट्रैफिक नियम में चालान को बढ़ाकर 25 हजार तक कर दिया गया है. साथ ही, ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करने और सजा का भी प्रावधान है. ऐसे में आपने भी अपनी बाइक में किसी तरह का मॉडिफिकेशन कराया है, तब आपको सावधान रहने की आवश्यकता है. या यूं बोला जाए कि उस मॉडिफिकेशन को तुरंत हटा लीजिए. हम यहां मॉडिफिकेशन की 3 कंडीशन बता रहे हैं.

1. टू-व्हीलर मॉडिफाई करने पर चालान
अगर आपने अपने टू-व्हीलर यानी बाइक या स्कूटर में मॉडिफिकेशन कराया है तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है. पुलिस मॉडिफाइड बाइक्स को पकड़ कर उसका चालान कर रही है. नए ट्रैफिक नियम के अनुसार किसी भी गाड़ी में कराए जाने वाला मॉडिफिकेशन गैर कानूनी होता है. इसके लिए आपसे जुर्माना लिया जा सकता है. बाइक को सीज भी किया जा सकता है.

2. मॉडिफाई साइलेंसर पर चालान
कई लोग अपनी बाइक के साइलेंसर को भी मॉडिफाई करा देते हैं. अक्सर रॉयल एनफील्ड बुलेट के इस्तेमाल करने वाले साइलेंसर का क्रेज अधिक देखा गया है. लोग बाइक में ऐसा साइलेंसर लगवा लेते हैं जो तेज आवाज करता या फिर इसमें से पटाखे छूटते हैं. इस तरह के साइलेंसर का इस्तेमाल करने पर ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ लेगी और आपका चालान कर देगी. इन साइलेंसर को ध्वनि प्रदूषण में काउंट किया जाता है.

3. फैंसी नंबर प्लेट पर चालान
मोटर गाड़ी अधिनियम के मुताबिक, वाहनों में फैंसी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करना असंवैधानिक है. गवर्नमेंट ने नंबर प्लेट के लिए एक स्टाइल शीट तय की हुई है. इसके तहत, नंबर प्लेट पर सभी डिजिट साफ दिख रहे हों और उन्हें फैंसी ढंग से न लिखा गया हो. हमेशा आरटीओ द्वारा प्रमाणित नंबर प्लेट का इस्तेमाल करें. कई लोग नंबर प्लेट में आड़े-टेड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं.

 

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