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कांग्रेस से कानून के हिसाब से वसूले गए 135 करोड़, इस वजह से खत्म हुई इनकम टैक्स छूट

Congress 135 Crore Recovery: इनकम टैक्स व‍िभाग ने कांग्रेस पार्टी से 135 करोड़ रुपये की वसूली की है एक र‍िपोर्ट के मुताबिक पार्टी से यह इनकम टैक्‍स की वसूली चुनावी प्रक्र‍िया के दौरान नकदी के का प्रयोग करने के कारण हुई है दरअसल, नकदी इस्तेमाल करने के कारण कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 2018-19 में इनकम टैक्‍स में म‍िलने वाली छूट खो दी थी सूत्रों की तरफ से जानकारी दी गई क‍ि पार्टी से 135 करोड़ रुपये की टैक्‍स वसूली इनकम टैक्स अध‍िन‍ियम के प्रावधानों के ह‍िसाब से है सूत्रों ने कहा क‍ि अप्रैल 2019 में तलाशी अभियान के दौरान इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट ने जो आपत्तिजनक सामग्री बरामद की, उसके बेस पर चुनावी प्रक्रिया में नकदी का प्रयोग करने का पता चला

क्‍या है पूरा मामला?

सूत्र ने कहा क‍ि ऐसे में पार्टी के एसेसमेंट को सात वर्ष (साल 2014-15 से 2020-21 तक) के लिए फिर से ओपन क‍िया गया इसके बाद 2021 में कांग्रेस पार्टी पार्टी से टैक्‍स की मांग की गई साथ ही इनकम टैक्स का भुगतान करने के ल‍िए कई बार पत्र भेजे गए कार्यवाही के दौरान कांग्रेस पार्टी की तरफ से दाखिल की गई स्थगन याचिका भी खारिज हो गई इसके बाद, आकलन आदेश के 33 महीने और इनकम टैक्स आयुक्त (अपील) के आदेश के 10 महीने बाद भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनकम टैक्स का भुगतान नहीं क‍िया गया व‍िभाग ने उसके बाद इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 226 (3) के अनुसार वसूली कार्यवाही प्रारम्भ की

क‍ितनी की गई वसूली
कानूनी प्रावधानों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी पार्टी से करीब 135 करोड़ रुपये की बकाया मांग की वसूली कार्यवाही प्रारम्भ की गई इस कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका इनकम टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) और दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी सूत्रों ने कहा कि इसके बाद इनकम टैक्स कानून, 1961 के प्रावधानों के मुताबिक 135 करोड़ रुपये की वसूली की गई इससे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोला गया क‍ि लोकसभा चुनाव से पहले इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट ने पांच भिन्न-भिन्न फाइनेंश‍ियल ईयर के टैक्‍स रिटर्न में गलत‍ियों के ल‍िए 1823.08 करोड़ रुपये के भुगतान के नए नोटिस जारी किए हैं

भाजपा पर 4600 करोड़ रुपये का जुर्माना!
कांग्रेस की तरफ से दावा क‍िया गया कि इनकम टैक्स व‍िभाग ने बीजेपी को लेकर आंखें बंद कर ली हैं बीजेपी पर 4600 करोड़ रुपये का जुर्माना बनता है पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी दावा किया कि लोकसभा चुनाव से पहले ‘कर आतंकवाद’ (टैक्स टेररिज्म) के जरिये विपक्ष पर धावा किया जा रहा है पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने इल्जाम लगाया कि जिन मापदंडों के आधार पर कांग्रेस पार्टी को जुर्माने के नोटिस दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पर बीजेपी से 4600 करोड़ रुपये से आधिक के भुगतान की मांग करनी चाहिए

क्‍या है सेक्‍शन 226 (3)
सेक्‍शन 226 (3) के अनुसार इनकम टैक्स अध‍िकारी को दी गई शक्‍त‍ियां दी गई हैं इसके अनुसार वह ऐसे किसी भी आदमी या संस्‍था को इनकम टैक्स से जुड़ा नोटिस जारी कर सकता है, जिसपर टैक्‍स का पैसा बकाया है या भविष्य में बकाया हो सकता है इनकम टैक्स अध‍िकारी की तरफ से जारी क‍िया गया यह नोट‍िस टैक्‍स की बकाया राश‍ि का भुगतान करने का निर्देश देता है इस नोट‍िस में भुगतान करने की आखिरी तिथि भी तय होती है ज‍िस व्‍यक्‍त‍ि या संस्‍था को नोट‍िस जारी क‍िया जाता है, यद‍ि वह नोटिस में दी गई तारीख के मुताबिक इनकम टैक्स का भुगतान नहीं करता तो इनकम टैक्स अधिकारी को बकाया राशि की वसूली करने के लिए कार्रवाई का अध‍िकार है

सेक्‍शन 226 (3) सिर्फ़ उन मामलों में लागू होता है जहां टैक्‍सपेयर का इनकम टैक्‍स बकाया है इसके अनुसार इनकम टैक्स अधिकारी नोटिस जारी करने से पहले टैक्‍सपेयर को सुनवाई का मौका नहीं देना होगा इसमें यह भी प्रावधान है क‍ि नोटिस में दी गई तारीख तक भुगतान नहीं करने पर टैक्‍सपेयर को पेनाल्‍टी और ब्याज देना होगा यद‍ि टैक्‍सपेयर की तरफ से पहले ही बकाया राशि का भुगतान क‍िया जा चुका है तो उपरोक्‍त सेक्‍शन लागू नहीं होता

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