31 मई तक अपने पैन को आधार से करा ले लिंक, TDS कटौती पर नहीं होगी कोई कार्रवाई
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक सर्कुलर में बोला कि उसे करदाताओं की ओर से कई शिकायतें मिली हैं. जिसमें करदाताओं ने बोला है कि उन्हें नोटिस मिल रहे हैं. इन नोटिस में बोला गया है कि उन्होंने ऐसे लेनदेन करते समय टीडीएस/टीसीएस की कम कटौती/संग्रह करने में चूक की है, जहां पैन निष्क्रिय थे. ऐसे मामलों में वैसे कटौती/संग्रह उच्च रेट पर नहीं किया गया है, इसलिए विभाग ने टीडीएस/टीसीएस स्टेटमेंट को प्रोसेस करने पर टैक्स की मांग की है.
सीबीडीटी ने क्या कहा
इस तरह की शिकायतों को दूर करने के लिए सीबीडीटी ने बोला है कि यदि 31 मई 2024 को या उससे पहले पैन को आधार से लिंक कर दिया जाता है, तो ऐसे मामलों में करदाताओं को उच्च रेट पर कर नहीं देना होगा.एकेएम ग्लोबल के पार्टनर-टैक्स, संदीप सहगल ने बोला कि यह सर्कुलर उन मामलों में कर कटौती करने वालों को बड़ी राहत देगा, जहां आधार से लिंक न होने के कारण कटौती करने वालों का पैन निष्क्रिय पाया गया है. सहगल ने बोला कि जिन लोगों को कम कटौती का नोटिस मिला है, उनके लिए राय है कि वे 31 मई 2024 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक कर लें.