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31 मई तक अपने पैन को आधार से करा ले लिंक, TDS कटौती पर नहीं होगी कोई कार्रवाई

बिज़नस न्यूज़ डेस्क, अगर आपका परमानेंट एकाउंट नंबर (पैन) आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो उसे तुरंत लिंक करा लें अन्यथा आपके लिए टीडीएस की रेट सामान्य से दोगुनी हो जाएगी. यदि आप इस हानि से बचना चाहते हैं तो 31 मई तक अपने आधार को पैन से लिंक करा लें. इनकम टैक्स विभाग ने बोला है कि यदि करदाता 31 मई तक अपने पैन को आधार से लिंक करा लेते हैं तो उनके विरुद्ध कम टीडीएस कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. इनकम टैक्स नियमों के अनुसार यदि परमानेंट एकाउंट नंबर (पैन) को बायोमेट्रिक आधार से लिंक नहीं कराया जाता है तो लागू रेट से दोगुनी रेट से टीडीएस काटा जाना चाहिए.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक सर्कुलर में बोला कि उसे करदाताओं की ओर से कई शिकायतें मिली हैं. जिसमें करदाताओं ने बोला है कि उन्हें नोटिस मिल रहे हैं. इन नोटिस में बोला गया है कि उन्होंने ऐसे लेनदेन करते समय टीडीएस/टीसीएस की कम कटौती/संग्रह करने में चूक की है, जहां पैन निष्क्रिय थे. ऐसे मामलों में वैसे कटौती/संग्रह उच्च रेट पर नहीं किया गया है, इसलिए विभाग ने टीडीएस/टीसीएस स्टेटमेंट को प्रोसेस करने पर टैक्स की मांग की है.

सीबीडीटी ने क्या कहा

इस तरह की शिकायतों को दूर करने के लिए सीबीडीटी ने बोला है कि यदि 31 मई 2024 को या उससे पहले पैन को आधार से लिंक कर दिया जाता है, तो ऐसे मामलों में करदाताओं को उच्च रेट पर कर नहीं देना होगा.एकेएम ग्लोबल के पार्टनर-टैक्स, संदीप सहगल ने बोला कि यह सर्कुलर उन मामलों में कर कटौती करने वालों को बड़ी राहत देगा, जहां आधार से लिंक न होने के कारण कटौती करने वालों का पैन निष्क्रिय पाया गया है. सहगल ने बोला कि जिन लोगों को कम कटौती का नोटिस मिला है, उनके लिए राय है कि वे 31 मई 2024 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक कर लें.

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