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EPF से पैसा निकालने पर कब देना होगा टैक्स

 ऐसे में आपकी अन्य आय पर भी टैक्स लग सकता है हालाँकि, आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि किस साधन से होने वाली आय टैक्स के दायरे में आती है और आपको किसी भी आय पर टैक्स देना होगा.

अब यदि कर्मचारी भविष्य निधि की बात करें तो इसमें वेतनभोगी कर्मचारी को अपने वेतन से पीएफ का पैसा जमा करना होता है और कर्मचारी के सहयोग के साथ आपका पैसा भी इसमें निवेश हो जाता है. मैच्योरिटी के बाद आप इससे पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन आपके पास विकल्प है कि आप अपने पीएफ खाते से पहले भी पैसा निकाल सकते हैं, आपको यह भी पता होना चाहिए कि ईपीएफ से पैसा निकालने पर आपको टैक्स देना होगा या नहीं.


5 वर्ष से पहले पैसा निकालना

अगर आप पीएफ खाते में सहयोग के पांच वर्ष पूरे होने से पहले पैसा निकालते हैं, तो आपको इस पर टीडीएस देना होगा. इसके लिए आपको लगातार 5 वर्ष तक सेवा में रहना होगा इसमें नए और पुराने दोनों नियोक्ताओं के साथ आपके कार्यकाल को एक साथ गिना जाता है. यदि आप पांच वर्ष या उससे अधिक समय के बाद अपना ईपीएफ बैलेंस पुराने नियोक्ता से नए नियोक्ता को हस्तांतरित करते हैं, तो आपके फंड से टीडीएस नहीं काटा जाता है.

  पिछले पांच वर्ष से अस्थायी है नौकरी
अगर आप पांच वर्ष के अंदर कहीं कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं तो आपका पीएफ जमा नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरियों में नियोक्ता को पीएफ में सहयोग नहीं देना होता है लेकिन मान लीजिए कि कुछ समय बाद आप जॉब में स्थायी हो जाते हैं और आपका पीएफ कटना प्रारम्भ हो जाता है. आप 5 वर्ष पूरे होने के बाद यह जॉब छोड़ दें और अब यदि आप अपना ईपीएफ बैलेंस कहीं और ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इस पर टैक्स लगेगा, क्योंकि आपने जो पांच वर्ष पूरे कर लिए हैं, उनमें से कुछ हिस्सा आपने अस्थायी पद पर बिताया है.

आपका फंड मान्यता प्राप्त नहीं है
कोई भी भविष्य निधि जिसे इनकम टैक्स आयुक्त से स्वीकृति नहीं मिली है उसे कर छूट के लिए अयोग्य माना जाता है. इसे भविष्य निधि या किसी अन्य संस्थान द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है, लेकिन 5 वर्ष के बाद निकासी पर छूट पाने के लिए इनकम टैक्स आयुक्त से अनुमोदन की जरूरत होती है. यदि आप यूआरपीएफ के सदस्य हैं, तो आपकी निकासी कर योग्य है, चाहे आपने पांच वर्ष पूरे कर लिए हों या नहीं.

कुछ जरूरी बातें-
अगर आप लगातार 5 वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले 50,000 रुपये से कम निकालते हैं तो
टीडीएस नहीं काटा जाएगा, लेकिन यदि आदमी कर योग्य दायरे में आता है तो उसे अपनी आय के रिटर्न में ईपीएफ निकासी दिखानी होगी.

अगर आप लगातार 5 वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले 50,000 रुपये से अधिक निकालते हैं तो
पैन देने पर 10% टीडीएस काटा जाएगा. फॉर्म 15G/15H जमा करने पर वह भी नहीं काटा जाएगा

 

  यदि आप पांच वर्ष पूरे होने के बाद ईपीएफ से निकासी करते हैं तो
टीडीएस नहीं काटा जाएगा. इस निकासी को उन्हें आय रिटर्न में भी नहीं दिखाना होगा

अगर आप जॉब बदलने के बाद पीएफ का पैसा एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर करते हैं तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा. इसे इनकम रिटर्न में नहीं दिखाना होगा, क्योंकि इस पर टैक्स नहीं लगेगा

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