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EPFO सदस्य को मिल सकता है इतने लाख तक का बीमा

EDLI Scheme for ईपीएफ़ओ members: आप जानते हैं कि यदि आपका पीएफ कटता है तो आपको 7 लाख तक की जीवन बीमा मिल सकता है. ईपीएफ़ओ अपने सभी सदस्यों को ईडीएलआई स्कीम के अनुसार जीवन बीमा सुविधा देती है. इस सुविधा के अनुसार प्रत्येक ईपीएफओ सदस्य को अधिकतम 7 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है. ईपीएफओ की इस बीमा योजना को कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा यानी ईडीएलआई के नाम से जाना जाता है. जानिए इस स्कीम से जुड़ी खास बातें.

जानिए क्या EDLI स्कीम

EDLI योजना की आरंभ ईपीएफओ ने 1976 में की थी. इस स्कीम के अनुसार यदि ईपीएफओ सदस्य की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को जमा राशि दी जाती थी. यह बीमा कवर एकदम निःशुल्क दिया जाता है, जिसका शेयर कंपनी भरती है.

कैसे तय होती है रकम?

बीमा राशि पिछले 12 महीनों के मूल वेतन और डीए पर निर्भर करती है. बीमा कवर के लिए दावा आखिरी मूल वेतन + डीए का 35 गुना होता है. इसके अतिरिक्त दावेदार को 1,75,000 रुपये तक की बोनस राशि भी दी जाती है.

नौकरी के बाद नहीं मिल सकता ईडीएलआई योजना का क्लेम

ईपीएफओ सदस्य को ईडीएलआई योजना द्वारा तभी तक कवर मिलता है, जब तक वह जॉब पर कार्यरत है. जॉब छोड़ने के बाद उसका परिवार/उत्तराधिकारी/नामांकित आदमी क्लेम नहीं कर सकता. यदि ईपीएफओ सदस्य 12 महीने तक लगातार काम कर रहा है तो कर्मचारी की मौत के बाद नॉमिनी को कम से कम 2.5 लाख रुपये का फायदा मिलता है.

कब कर सकते हैं क्लेम

इस स्कीम के तरह सदस्य का परिवार तभी क्लेम कर सकता है, जब ईपीएफओ सदस्य की मौत काम करते समय  बीमारी, हादसा या प्राकृतिक मौत हो. यदि ईडीएलआई योजना के अनुसार कोई नामांकन नहीं है, तो कवरेज मृत कर्मचारी के पति या पत्नी, अविवाहित बेटियों और नाबालिग बेटे/बेटों को मिलता है.

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