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Apple पर EU ने 1.8 अरब डॉलर का लगाया जुर्माना

टेक ,दुनिया भर में लोकप्रिय iPhone बनाने वाली अमेरिकी कंपनी Apple पर यूरोपियन यूनियन (EU) ने ऐप स्टोर का इस्तेमाल कॉम्पिटिशन को दबाने के लिए करने पर 1.8 अरब $ का जुर्माना लगाया है एपल पर इल्जाम था कि इसने ऐप डिवेलपर्स पर iOS यूजर्स को विकल्प और कम प्राइस वाले म्यूजिक सब्सक्रिप्शन की जानकारी देने से रोका था

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, EU के एंटीट्रस्ट रूल्स के अनुसार ऐसा करना गैर कानूनी है इस रिपोर्ट में बोला गया है कि लगभग एक दशक से एपल इस ढंग से कार्य कर रही है इसका मतलब है कि बहुत से यूजर्स ने म्यूजिक स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शंस के लिए अधिक प्राइस का भुगतान किया था स्वीडन की म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस Spotify ने इसे लेकर कंपनी के विरुद्ध कम्पलेन दी थी इसके बाद हुई जांच में एपल को गुनेहगार पाया गया था हाल ही में EU ने कुछ बड़ी टेक कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की थी इसमें Google और सोशल मीडिया साइट फेसबुक को चलाने वाली Meta पर भारी जुर्माना लगाया गया था इन कंपनियों पर औनलाइन क्लासिफाइड ऐड बाजार में गलत ढंग अपनाने का इल्जाम लगा था इसके अतिरिक्त EU ने एपल की मोबाइल पेमेंट्स सर्विस की भी एक अलग जांच प्रारम्भ की थी

भारत में भी गूगल और मेटा जैसी कंपनियों के इंटरनेट पर दबदबे को लेकर संभावना जताई गई है पिछले महीने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राज्यमंत्री Rajeev Chandrasekhar ने बोला था कि डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स और बड़ी टेक कंपनियों के बीच रेवेन्यू की शेयरिंग का मॉडल इन कंपनियों की ओर से झुका है और ये गवर्नमेंट के लिए चिंता का विषय है उनका बोलना था कि डिजिटल और टेक सेगमेंट को लेकर राष्ट्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है राष्ट्र को अब कम कॉस्ट वाले बैक ऑफिस प्रारम्भ करने की स्थान के तौर पर नहीं, बल्कि एक जरूरी पार्टनर के तौर पर देखा जाता है चंद्रशेखर का बोलना था, “कंटेंट को तैयार करने वालों और इसे मॉनेटाइज करने में सहायता करने वालों के बीच बड़े असंतुलन को लेकर हम चिंतित हैं

पॉलिसी बनाने के नजरिए से हम इंटरनेट को खुला रखना चाहते हैं हम नहीं चाहते कि इंटरनेट पर मॉनेटाइजेशन एक, दो या तीन कंपनियों के नियंत्रण में रहेउन्होंने कहा था कि डिजिटल इण्डिया एक्ट से डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स और बड़ी टेक कंपनियों के बीच दिखने वाले असंतुलन की परेशानी का निवारण किया जाएगा पिछले साल गूगल ने उच्चतम न्यायालय से एंड्रॉयड बाजार में दबदबे वाली स्थिति का गलत इस्तेमाल करने के लिए कंपनी के विरुद्ध दिए गए निर्देशों को खारिज करने की गुहार लगाई थी

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