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ITR Filing: आयकर में बड़े काम की है धारा 80C…

ITR Filing: वित्त साल 2023-24 के लिए आयकर फाइल करने की आरंभ हो चुकी है बड़ी संख्या में लोगों ने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी कर दिया है हालांकि, अच्छी बात ये है कि आयकर में हिंदुस्तान गवर्नमेंट के द्वारा छूट के कई प्रवधान किये गए हैं धारा 80सी के अनुसार टैक्स में आपको एक वित्तिय साल में 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट दी जाती है इस एक्ट का फायदा पर्सनल आयकरदाता और एचयूएफ (Hindu Undivided Families) दोनों को मिलता है हालांकि, किसी भी टैक्सपेयर को इस छूट का लाभ सिर्फ़ ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करने पर मिलता है आइये इसके बारे में डिटेल से जानते हैं

किस निवेश में मिलती है 80सी की छूट

आयकर अधिनियम के अनुसार धारा 80सी एक लोकप्रिय धारा है इसका इस्तेमाल आमतौर पर वेतनभोगी इनकम टैक्स दाताओं द्वारा निवेश और खर्चों के लिए कर कटौती का दावा करने के लिए किया जाता है यदि आप केंद्र गवर्नमेंट की, पीपीएफ, पीएफ, यूलिप, ईएलएसएस, जीवन बीमा प्रीमियम, सुकन्या समृद्धि योजना, एनएससी आदि योजनाओं में निवेश करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको टैक्स में छूट की प्राप्ति होती है मूल रुप से इस धारा का उद्देश्य लोगों को बचत के लिए प्रेरित करके सरकारी योजनाओं में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना है

कई श्रेणियों में बंटा है 80सी

आयकर की धारा 80CCC के अनुसार पेंशन प्लान और म्यूच्यूअल फंड में निवेश पर छूट मिलता है जबकि, सेक्शन 80CCD (1) के तहत, आपको गवर्नमेंट समर्थित योजनाओं जैसे नेशनल पेंशन सिस्टम और अटल पेंशन योजना आदि में निवेश पर छूट मिलती है एनपीएस में निवेश करने वाले इनकम टैक्स दाताओं को सेक्शन 80 CCD (1B) के अनुसार छूट मिलती है इसके अतिरिक्त आप अपने नाम पर लिये होम लोन का प्रीसिपल एमाउंट चुकाने पर भी टैक्स में राहत ले सकते हैं

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