बिज़नस

घर में कितना रख सकते हैं सोना, जानें यहां

Akshaya Tritiya: अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है इस दिन घर में अक्षय निधि बनाए रखने के लिए इसकी खरीद करनी चाहिए यह पीली धातु न सिर्फ़ अक्षय निधि बरकरार रखता है, बल्कि आड़े समय में काम भी आता है इसलिए घर में सोना रखना चाहिए अक्षय तृतीया पर इसकी खरीद खूब करनी चाहिए, लेकिन घर पर कितनी मात्रा में सोना रखना चाहिए, यह जान लेना महत्वपूर्ण है नियमों की जानकारी के अभाव में घर पर सोने की मात्रा बढ़ जाने पर आयकर पीछे पड़ जाएगा और छापेमारी का भी सामना करना पड़ सकता है आइए, जानते हैं कि घर पर कितनी मात्रा में सोना रखने पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा? नियम क्या कहता है

आयकर नियमों में सोना रखने की मात्रा निर्धारित की गई है इनकम टैक्स नियम कहता है कि यदि कोई आदमी अपने घर पर सोना रखता है, तो वह निर्धारित मात्रा में ही रखे मात्रा बढ़ने पर उसे आयकर रिटर्न में इस बात की जानकारी देनी होगी कि उसके पास सोना कितना है इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, कोई विवाहित स्त्री अपने घर पर अधिक से अधिक 500 ग्राम ही सोना रख सकती है वहीं, कोई अविवाहित स्त्री 250 ग्राम और पुरुष सिर्फ़ 100 ग्राम सोना रख सकता है

सीमा से अधिक सोना रखने पर होती है कार्रवाई

नियम कहता है कि यदि कोई विवाहित स्त्री अपने घर पर 500 ग्राम, अविवाहित स्त्री 250 ग्राम और 100 ग्राम सोना रखता है, तो उसे आमदनी का सबूत नहीं देना पड़ेगा इस मात्रा में सोना रखना टैक्स के दायरे से बाहर है वहीं, यदि कोई विवाहित महिला, अविवाहित स्त्री या पुरुष तय की गई मात्रा से अधिक सोना अपने घर पर रखता है, तो उसे सबसे पहले आमदनी का साधन बताना पड़ता है और फिर यह बताना पड़ता है कि उसके घर कितनी मात्रा में सोना है ऐसा नहीं करने पर आयकर डिपार्टमेंट पहले पूछताछ करता है और फिर बाद में छापेमारी की कार्रवाई करके सोना बरामद कर लेता है आयकर के छापे के बाद यदि आमदनी के साधन का प्रूफ नहीं दे पाए, तो कारावास की सजा भी हो सकती है

लिमिट से अधिक सोना रखने पर देना होगा प्रूफ

देश में घर पर सोना रखने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की श्रेणियां निर्धारित की गई है सीमा से अधिक सोना रखने पर उसे आमदनी का सबूत देना पड़ता है आयकर विभाग को बताना होगा कि यह सोना कहां से आया है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 1 दिसंबर 2016 को एक बयान जारी कर यह साफ कर दिया था कि यदि किसी नागरिक के पास विरासत में मिले सोना समेत उसके पास मौजूद सोने का वैध साधन है और वह इसका प्रमाण दे सकता है, तो नागरिक कितनी भी मात्रा में सोने के गहने या उसका बिस्कुट रख सकता है

 

इनकम टैक्स विभाग को कैसे देनी होती है जानकारी

अगर आप निर्धारित मात्रा से अधिक सोना अपने घर पर रखता है, तो उसे इसकी जानकारी आयकर रिटर्न में देनी होगी आयकर रिटर्न में टैक्सेबल सालाना आमदनी 50 लाख रुपये से अधिक है, तो उसे आयकर रिटर्न में सोना के गहनों और उसकी वैल्यू का ब्योरा भरना होता है आयकर रिटर्न में गहनों की घोषित वैल्यू और उनकी असली वैल्यू में कोई अंतर नहीं होना चाहिए ऐसा होने पर इसका कारण बताना पड़ेगा

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button