Swiggy News स्विगी को लगा तगड़ा झटका
Swiggy News : फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी स्विगी को तगड़ा झटका लगा है। न्यायालय ने एक ग्राहक को आॅर्डर मौजूद नहीं कराने के एक मुद्दे में स्विगी को पांच हजार रुपये ग्राहक को जुर्माना देने का आदेश दिया है। पांच हजार में से तीन हजार रुपये जुर्माना और दो हजार रुपये न्यायालय मुकदमा की लागत के रूप में दिया गया है। जिस ग्राहक को जुर्माना दिया गया, उसने एप के माध्यम से एक आइसक्रीम की बुकिंग की थी, आइसक्रीम की डिलीवरी नहीं करने पर कंपनी के विरुद्ध ग्राहक ने केस दाखिल किया था।
आइसक्रीम की मूल्य 187 रुपये थी
बेंगलुरू के एक कंज्यूमर न्यायालय ने मुद्दे की सुनवाई करते हुए स्विगी को आइसक्रीम की राशि, जो 187 रुपये थी, उसे भी उसे वापस करने का निर्देश दिया। ग्राहक की कम्पलेन के मुताबिक डिलीवरी एजेंट ने आइसक्रीम की दुकान से ऑर्डर तो उठाया, लेकिन उसने उसकी डिलीवरी नहीं दी, जबकि एप पर आइसक्रीम की डिलीवरी कंफर्म दिखाई गई। जब ग्राहक ने इस संबंध में स्विगी से कम्पलेन की, तो उसने ना तो ऑर्डर का रिफंड दिया और ना ही ऑर्डर रिप्लेस किया। इसके बाद ग्राहक ने कंपनी के विरुद्ध न्यायालय में कम्पलेन दर्ज की।
स्विगी ने किरदार से इनकार किया
शिकायतकर्ता ने स्विगी के विरुद्ध याचिका दाखिल करते हुए 10 हजार रुपये जुर्माना और साढ़े सात हजार रुपये न्यायालय के खर्चे के मांगे थे, जिसे न्यायालय ने अधिक कहा और तीन हजार रुपये जुर्माना और 2000 रुपये मुकदमे के खर्चे के रूप में ग्राहक को देने का आदेश स्विगी को दिया। हालांकि स्विगी ने कंज्यूमर न्यायालय में बोला कि इसमें उसकी कोई किरदार नहीं है, क्योंकि उसने ग्राहक और रेस्टोरेंट के बीच केवल एक चेन की किरदार निभाई थी। डिलीवरी एजेंट की गलती के लिए उसे उत्तरदायी ठहराना मुनासिब नहीं है। लेकिन न्यायालय ने यह माना कि शिकायतकर्ता अपनी बात साबित करने में सफल रहा है और यह मुद्दा सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का है।