सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेत्री राखी सावंत को दिया बड़ा झटका
नई दिल्ली: मुम्बई फिल्म इंडस्ट्री अदाकारा राखी सावंत पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। उच्चतम न्यायालय ने अदाकारा राखी सावंत को बड़ा झटका दिया है और उनकी अग्रीम जमानत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। उच्चतम न्यायालय ने राखी सावंत को निचली न्यायालय में चार हफ्ते के भीतर सरेंडर करने को बोला है। बता दें कि अदाकारा राखी सावंत पर अपने पूर्व पति आदिल दुर्रानी का कथित अश्लील वीडियो लीक करने का इल्जाम है।
बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसलेल को राखी सावंत ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। इससे पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय ने राखी सावंत की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी। पूर्व पति आदिल दुर्रानी ने अश्लील वीडियो लीक करने के मुद्दे मे राखी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। इसी मुद्दे में अब राखी सावंत पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। अब दोनों अलग रहते हैं।
क्या है मामला
यह मुद्दा सावंत से अलग रह रहे उनके पति आदिल दुर्रानी की कम्पलेन के आधार पर उपनगरीय अंबोली पुलिस स्टेशन में सूचना प्रौद्योगिकी कानून की संबंधित धाराओं के अनुसार दर्ज किया गया था। दुर्रानी ने सावंत पर उन्हें बदनाम करने के लिए कई औनलाइन मंचों पर उन दोनों के निजी वीडियो पोस्ट करने का इल्जाम लगाया है।
राखी सावंत ने क्या बोला है?
गिरफ्तारी पूर्व जमानत अर्जी में राखी सावंत ने बोला कि उन्हें परेशान करने, उन पर दबाव डालने, झूठे एवं फर्जी मुद्दे में उन्हें फंसाने की एकमात्र मंशा से उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। राखी सावंत ने बोला कि यह प्राथमिकी कुछ नहीं बल्कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसमें कोई दम नहीं है। उन्होंने अपने वकील के मार्फत जमानत याचिका दाखिल की थी।
निचली न्यायालय ने बोला क्या बोला था?
अदालत ने बोला था कि अदाकारा राखी द्वारा कथित रूप से ‘प्रसारित या प्रकाशित’ सामग्री न सिर्फ़ ‘अश्लील है बल्कि पूरी तरह यौन सामग्री है’। इसने कहा, ‘तथ्यों, आरोपों और घटना से जुड़ी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद (अदालत इस राय पर पहुंची है कि) यह अग्रिम जमानत देने के लिए उपयुक्त मुद्दा नहीं है।’