अंतर्राष्ट्रीय

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक पॉर्न स्टार को गुप्त रूप धन देने संबंधी मामले की अनुरोध हुई अस्वीकार

न्यूयॉर्क . न्यूयॉर्क की एक अपीलीय न्यायालय ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक पॉर्न स्टार को गुप्त रूप से धन देने संबंधी मुद्दे की सुनवाई रोके जाने की अंतिम समय में की गई प्रयास को शुक्रवार को खारिज कर दिया. ट्रंप ने जूरी के चयन में अनुचित जल्दबाजी की बचाव पक्ष की शिकायतों के मद्देनजर यह निवेदन किया था.

न्यायमूर्ति मार्शा माइकल ने संक्षिप्त सुनवाई के कुछ ही मिनट बाद निर्णय सुनाया. सुनवाई रोके जाने के निवेदन पर मध्य-स्तरीय अपीली न्यायालय में दलीलें उस समय पेश की गई जब कुछ ही घंटों पहले इस मुद्दे की सुनवाई के लिए जूरी चयन प्रक्रिया पूरी हुई थी. न्यायालय के इस निर्णय के बाद ट्रंप के विरुद्ध आपराधिक मुकदमे में सोमवार से बहस प्रारम्भ हो सकेगी.

ट्रंप द्वारा पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को धन दिए जाने का यह मुद्दा 2016 का है. उस समय ट्रंप के पॉर्न स्टार के साथ संबंध होने की बातें सामने आई थीं और इल्जाम है कि उन्होंने इसे छिपाने के लिए स्टॉर्मी को एक लाख 30 हजार $ का भुगतान किया था. पूर्व राष्ट्रपति की कंपनी ने यह धन उनके वकील माइकल कोहेन को दिया था जिन्होंने ट्रंप की ओर से पॉर्न स्टार को इसका भुगतान किया. इस मुकदमे में ऐसे समय सुनवाई हो रही है जब ट्रंप इस साल होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के संभावित उम्मीदवार हैं.

 

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