झारखण्ड

झारखंड हाईकोर्ट ने 6800 कांस्टेबलों की नियुक्ति को सही ठहराते हुए चुनौती देने वाली याचिकाओं को किया खारिज

 झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में 6800 कांस्टेबलों की नियुक्ति को ठीक ठहराते हुए इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं का खारिज कर दिया है. नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुनील टुडू एवं अन्य अभ्यर्थियों ने 65 याचिकाएं दाखिल की थीं, जिनपर उच्च न्यायालय में एक साथ सुनवाई चल रही थी.

 

एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को निर्णय सुनाया. न्यायालय ने याचिकाओं पर सभी पक्षों की बहस और सुनवाई बीते 15 मार्च को पूरी होने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था.

राज्य में कांस्टेबलों की नियुक्ति के लिए 2015 में विज्ञापन निकाला गया था और साल 2018 में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी.

याचिकाकर्ताओं का बोलना था कि झारखंड गवर्नमेंट की ओर से जिस नियमावली के अनुसार नियुक्ति की गई है, वह पुलिस मैन्युअल के उल्टा है. नियमावली में न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स की शर्त लगाना भी गलत है.

हाईकोर्ट ने पूर्व में इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान बोला था उसके आखिरी आदेश से नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी. इसे लेकर नियुक्त कांस्टेबलों को नोटिस जारी किया गया था और उन्हें पक्ष रखने का मौका दिया गया था.

 

इधर राज्य गवर्नमेंट ने सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए बोला था कि उसे यह अधिकार है कि नियमावली में परिवर्तन करते हुए रूल फ्रेम कर सके.

 

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