लैंड स्कैम से जुड़े दो मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई: विष्णु अग्रवाल की याचिका पर 20 को सुनवाई
झारखंड उच्च न्यायालय में आर्मी जमीन भ्रष्टाचार मुद्दे से जुड़े दो अहम लोगों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। यह दो याचिका व्यवसायी अमित अग्रवाल और विष्णु अग्रवाल से जुड़ा हुआ है। अमित अग्रवाल की जमानत याचिका पर जस्टिस दीपक रोशन की न्यायालय में आंशिक सुनवाई हुई। जहां जस्टिस दीपक रोशन ने जमानत याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। न्यायालय ने इस याचिका को अन्य सक्षम बेंच में भेजने का निर्देश दिया।
ईडी न्यायालय जमानत याचिका कर चुका है खारिज
अमित अग्रवाल की जमानत याचिका पर पिछली डेट को सुनवाई करते हुए न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय को पूरक शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था। अमित अग्रवाल ने अने जमानत के लिए उच्च न्यायालय में आने से पहले प्रवर्तन निदेशालय की न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। जहां प्रवर्तन निदेशालय की स्पेशल न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बरियातू स्थित 4.55 एकड़ सेना के कब्जेवाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मुद्दे में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इस मुद्दे को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने ईसीआइआर 1/2023 दर्ज किया है।
विष्णु अग्रवाल की याचिका पर 20 को सुनवाई
इसी लैंड स्कैम के आरोपी और न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल की जमानत याचिका पर भी आज उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। प्रार्थी की ओर से उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता एसडी संजय एवं उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने पक्ष रखा। आज हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय का कहा गया कि विष्णु अग्रवाल के विरुद्ध इल्जाम पत्र दाखिल हो चुका है। वे इस मुद्दे में बेगुनाह हैं। अब इस मुद्दे में 20 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से बहस होगी।
31 जुलाई को विष्णु अग्रवाल की हुई थी गिरफ्तारी
लैंड स्कैम मुद्दे में न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल से प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की थी। उनसे 31 जुलाई 2023 को पूछताछ किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी विष्णु अग्रवाल के उत्तर से संतुष्ट नहीं थे। जिसके बाद उसे अरैस्ट कर लिया गया था।