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आयकर विभाग द्वारा वसूली का नोटिस पर विष्णु दत्त शर्मा ने कहा…

ग्वालियर. आयकर विभाग द्वारा वसूली का नोटिस दिए जाने पर कांग्रेस पार्टी नेताओं की ओर से की जा रही बयानबाजी पर तंज सकते हुए बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने बोला कि कांग्रेस पार्टी अब बुरे दिनों की ओर बढ़ रही है.

शर्मा ने ग्वालियर क्षेत्र के दौरे के दौरान संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा, पीएम मोदी जहां राष्ट्र की 140 करोड़ जनता को ये भरोसा दिलाते हैं कि उनके खून और पसीने की पाई-पाई राष्ट्र को समर्पित है, वहीं करप्ट कांग्रेस पार्टी पार्टी और इंडी गठबंधन का नया भ्रष्टाचार जनता के सामने आ रहा है. कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ़ टैक्स की ही चोरी नहीं की, बल्कि 2004 से 2014 तक राष्ट्र में बहुत से घोटालों को भी अंजाम दिया, लेकिन पीएम मोदी की गवर्नमेंट में कानून सबके लिए बराबर है. कानूनी कार्रवाई के बीच यदि कोई आएगा, तो उसे कानून के लंबे हाथों का सामना और राष्ट्र के कानून का पालन करना पडे़गा.

उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस पार्टी कार्यालय से लेकर मध्यप्रदेश के भ्रष्टाचार नाथ के नाम से चर्चित कमलनाथ आवास तक सब करप्शन में शामिल हैं. कांग्रेस पार्टी कर की चोरी करके शोर मचा रही है. इनकम टैक्स विभाग की जांच में कमलनाथ की किरदार प्रश्नों के घेरे में है और कर चोरी में उनका हाथ सामने आ रहा है.

प्रदेश अध्यक्ष ने बोला कि कांग्रेस पार्टी लगातार बुरे दिनों की ओर बढ़ रही है. कांग्रेस पार्टी ने पहले बोला था कि 200 करोड़ का नोटिस मिला है. कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बता रहे हैं कि इनकम टैक्स विभाग से इन्हें 1800 करोड़ का नोटिस मिला है, कांग्रेस पार्टी बताएं कि यह पोल आखिर है कितनी गहरी. कांग्रेस पार्टी ने करप्शन की काली कमाई करने के साथ कई वरिष्ठ नौकरशाहों, मंत्रियों और व्यापारियों से बड़े पैमाने पर रिश्‍वत की वसूली की है. कांग्रेस पार्टी सिर्फ़ मेवा खाने के लिए राज करती है, बीजेपी राष्ट्र सेवा के लिए कार्य करती है.

शर्मा ने बोला कि राष्ट्र की हर सियासी पार्टी की आय उसे मिला हुआ चंदा ही होता है, लेकिन इस आय पर छूट पाने के लिए हर दल को इनकम टैक्स अधिनियम 13 (ए) की शर्तों को पूरा करना होता है. कांग्रेस पार्टी ने नियमों का उल्लंघन किया, जब नोटिस आए तो उनको अनदेखा किया. इनकम टैक्स विभाग ने अधिनियम 226 (3) के अनुसार रिकवरी की प्रक्रिया प्रारम्भ की. इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने पहले इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल और फिर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, लेकिन दोनों ही स्थान उनकी याचिका खारिज कर दी गई.

 

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