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पूजा सिंघल से परिजनों के मिलने पर ईडी सख्त, RIMS में कराया गया भर्ती

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से निलंबित आइएएस पूजा सिंघल के स्वास्थ्य के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगे जाने के बाद मंगलवार को रिम्स प्रबंधन ने शीघ्र में मेडिकल बोर्ड गठित कर हेल्थ रिव्यू किया मेडिकल बोर्ड में अधीक्षक डॉ हिरेंद्र बिरुआ, मेडिसिन के विभागाध्यक्ष डॉ विद्यापति, महिला एवं प्रसूति विभाग की अध्यक्ष डॉ शशिबाला सिंह और यूरोलॉजी के जानकार डॉक्टर शामिल थे पूजा सिंघल द्वारा बतायी गयी परेशानी और वर्तमान में चल रहे उपचार के आधार पर उनके स्वास्थ्य का रिव्यू किया गया उपचार कर रहे डॉक्टर ने बोर्ड को वर्तमान परेशानी के बारे में बताया इसके बाद बिंदुवार जानकारी तैयार कर प्रवर्तन निदेशालय को भेजी गयी

सूत्रों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय को भेजी गयी रिपोर्ट में कहा गया है कि पूजा सिंघल का स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो गया है, लेकिन बच्चेदानी की सर्जरी के बाद कुछ समस्याएं हैं दवा देने के लिए जेल्को लगाये जाने के कारण हाथ में सूजन आ गयी है, जिसको ठीक करने की दवाएं दी जा रही हैं उल्लेखनीय है कि मनरेगा भ्रष्टाचार और मनी लाउंड्रिंग मुद्दे में पूजा सिंघल निलंबित हैं और बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा (रांची) में बंद हैं इस बीच उनकी तबीयत खराब हो गयी, जिसकी वजह से उन्हें जून के दूसरे हफ्ते में रिम्स में भर्ती कराया गया था तब से वे यहीं पर इलाजरत हैं

ईडी ने रिम्स प्रबंधन को पत्र भेजकर पूछा था कि आखिर किन समस्याओं के कारणों से पूजा सिंघल को भर्ती रखा गया है? वर्तमान में उनको कौन-कौन सी समस्याएं हैं, जिसके लिए उन्हें रखना महत्वपूर्ण है? किस चिकित्सक की देखरेख में उनका उपचार चल रहा है? क्या दवाएं दी जा रही हैं? यदि परेशानी अधिक है, तो मेडिकल बोर्ड का गठन क्यों नहीं किया जा रहा है? रिम्स ने प्रवर्तन निदेशालय के पूछे गये सभी प्रश्नों का बिंदुवार उत्तर भेज दिया है

विष्णु अग्रवाल का हेल्थ रिव्यू आज

फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिये जमीन की खरीद-बिक्री करने के आरोपी व्यवसायी विष्णु अग्रवाल का मेडिकल रिव्यू बुधवार को होगा मेडिसिन विभाग में भर्ती विष्णु अग्रवाल की ब्लड रिपोर्ट की जांच के बाद मेडिकल बोर्ड उनके भी स्वास्थ्य की रिव्यू करेगा इसके बाद उसकी रिपोर्ट भी इडी को भेजी जायेगी

हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई आज

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल अपराधी रिट याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट में 11 अक्तूबर को सुनवाई होगी चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में मुद्दा सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है प्रार्थी हेमंत सोरेन द्वारा याचिका दाखिल कर प्रवर्तन निदेशालय (इडी) के समन और उसके अधिकार को चुनाैती दी गयी है उच्चतम न्यायालय द्वारा हाइकोर्ट जाने की छूट दिये जाने के बाद उन्होंने झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की है इसमें पीएमएलए एक्ट-2002 की धारा-50 और 63 की वैधता को चुनौती दी गयी है बोला गया है कि उक्त धाराएं संविधान द्वारा दिये गये मौलिक अधिकार का हनन करती हैं

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