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मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बड़ी घोषणा, मीडियाकर्मियों की पेंशन 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार

चंडीगढ़ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मीडिया कर्मियों के भलाई में एक और अहम फैसला लिया गया इस संबंध में हरियाणा के 60 साल से अधिक उम्र के मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों के लिए पेंशन योजना में संशोधन से संबंधित एक प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है
इस फैसला के बाद राज्य गवर्नमेंट द्वारा पहले से चलायी जा रही पत्रकार पेंशन योजना के अनुसार मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों की पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रतिमाह दी जाएगी हरियाणा राज्य में वेतन/पारिश्रमिक के आधार पर पत्रकारिता के क्षेत्र में कम से कम 20 सालों का अनुभव रखने वाले 60 साल से अधिक उम्र के मीडियाकर्मी इस योजना के अनुसार मासिक पेंशन के हकदार हैं
मीडियाकर्मी को कम से कम पांच सालों के लिए सूचना, जनसंपर्क भाषा एवं सांस्कृतिक विभाग, हरियाणा से मान्यता प्राप्त होना चाहिए
किसी अन्य राज्य गवर्नमेंट या समाचार संगठन से किसी भी प्रकार की पेंशन या मानदेय प्राप्त करने वाला मीडियाकर्मी भी पात्र होगा हालाँकि, यदि कोई पात्र मीडियाकर्मी हरियाणा राज्य/केंद्र गवर्नमेंट या किसी अन्य राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से 15,000/- रुपए प्रति माह से कम राशि की पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना के अनुसार पेंशन की पात्रता उक्त संस्थानों से मिलने वाली पेंशन से कम हो जाएगी
योजना के अनुसार पेंशन प्राप्तकर्ता वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्राप्त करने के लिए अयोग्य होगा
पेंशन चाहने वाला आवेदक यदि हरियाणा का निवासी है तो उसको आधार कार्ड और परिवार आईडी प्रूफ की फोटो प्रतियां जमा करनी होंगी और यदि पात्र आवेदक हरियाणा का निवासी नहीं है तो उसको परिवार आईडी प्रूफ (अस्थायी) के साथ आधार कार्ड की प्रति जमा करनी होगी योजना के अनुसार फायदा प्राप्त करने वाले मीडिया कर्मियों के लिए परिवार आईडी प्रूफ जरूरी होगा
लाभार्थी मीडियाकर्मी के मृत्यु के मुद्दे में, मासिक पेंशन राशि का आधा हिस्सा उसके जीवनसाथी को दिया जाता रहेगा, यदि उसे किसी अन्य संगठन या केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कोई वेतन /अनुबंध शुल्क/पेंशन/पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है परिवार का सिर्फ़ एक सदस्य मासिक पेंशन के आर्थिक सहायता के लिए पात्र होगा

 

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