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ED के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब इस दिन होगी सुनवाई

 

 

रांची. झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की ओर से प्रवर्तन निदेशालय के विरुद्ध दाखिल याचिका पर उच्चतम न्यायालय में अब 18 सितंबर को सुनवाई होगी.

यह याचिका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के न्यायालय में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी, लेकिन हेमंत सोरेन की ओर से बहस करने वाले वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्होंने मुद्दे की सुनवाई एक हफ्ते के लिए टालने का आग्रह किया.

कोर्ट ने यह आग्रह स्वीकार कर लिया.

बता दें कि सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उन्हें पूछताछ के लिए भेजे गए समन को चुनौती दी है. उन्होंने अपनी याचिका में पीएमएलए (प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) 2002 की धारा 50 और 63 की वैधता पर प्रश्न उठाया है.

जांच एजेंसी को धारा 50 के भीतर बयान दर्ज कराने या पूछताछ के दौरान ही किसी को अरैस्ट कर लेने का अधिकार है. इसलिए समन जारी करने के बाद गिरफ्तारी का डर बना रहता है.

सीएम हेमंत सोरेन ने उच्चतम न्यायालय से निवेदन किया है कि समन को स्थगित किया जाए और पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश प्रवर्तन निदेशालय को दिया जाए.

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन को अगस्त में तीन बार समन भेजकर पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के रांची स्थित जोनल कार्यालय में मौजूद होने को बोला था. सोरेन इनमें से किसी समन पर मौजूद नहीं हुए.

उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को राजनीति प्रेरित बताते हुए उसके असिस्टेंट डायरेक्टर को पत्र लिखा था. उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय को सूचित किया था कि उन्होंने इस कार्रवाई के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की है, इसलिए एजेंसी के समक्ष इसपर सुनवाई तक मौजूद नहीं होंगे.

 

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