अब कटे-फटे नोट की चालाकी से न करें अदला बदली, अपनायें ये तरीका
कई बार में हम ATM में पैसे निकालते हैं, तो उसमें कटे-फटे नोट मिल जाते हैं. इससे काफी कठिनाई होती है, क्योंकि दुकानदार ऐसे नोटों को लेने से साफ इंकार कर देते हैं. फिर कई लोग इन नोटों को अपना हानि मानकर भूल जाते हैं.लेकिन, आपको कटे-फटे नोटों को अपना हानि मानने की कोई आवश्यकता नहीं. आप इन्हें सरलता से बदल सकते हैं, वह भी बैंकिंग रेगुलेटर रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक.
आसानी से बदल सकते हैं कटे-फटे
RBI के नियमों के अनुसार, यदि ATM से कटे-फटे निकलते हैं, तो बैंक को उसे बदलना ही होगा. नोट बदलवाने की प्रक्रिया भी अधिक कठिन नहीं. आप बैंक में जाकर अपना काम चुटकियों में करवा सकते हैं.केंद्रीय बैंक ने अप्रैल 2017 में एक गाइडलाइंस जारी की थी. इसके मुताबिक, कोई भी बैंक कटे-फटे-गंदे नोट को बदलने से इंकार नहीं कर सकता. बैंकों को सभी ग्राहकों के इस तरह के नोट अपनी हर ब्रांच में बदलनी होंगे.
कटे-फटे नोट बदलने की प्रक्रिया
आपको उस बैंक में जाना होगा, जिसके ATM से फटे नोट निकले हैं.
वहां आपको एक एप्लिकेशन लिखना होगा.
इसमें पैसे निकालने की तारीख, समय और ATM लोकेशन की जानकारी देनी होगी.
ATM से पैसा निकालते समय मिली स्लिप की कॉपी भी लगानी होगी.
अगर स्लिप नहीं निकली है, तो SMS से मिली ट्रांजेक्शन डिटेल भी दे सकते हैं.
यह सारी डिटेल देने के बाद बैंक हाथोंहाथ आपको उतनी मूल्य के नोट दे देगा.
कहां बदल सकते हैं कटे-फटे नोट?
रिजर्व बैंक का सर्कुलर कहता है कि कटे-फटे नोटों को RBI इश्यू ऑफिस और सभी सरकारी बैंकों में बदला जा सकता है. प्राइवेट बैंकों की चेस्ट बैंक में भी यह सुविधा मिलती है. चेस्ट ब्रांच असल में RBI की तरफ से अधिकृत शाखाएं होती हैं, जिन्हें नोटों और सिक्कों के डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार होता है.
किस तरह के नोट कर सकते हैं एक्सचेंज?
आपके पास कितना भी कटा-फटा नोट हो, यदि उसका नंबर पैनल ठीक है, तो उसे बदला जा सकता है. हालांकि, यह नियम 10 रुपये अधिक वैल्यू वाली नोटों के लिए ही है. मतलब कि आप एक, दो या फिर पांच रुपये के नोट नहीं बदल सकते.
कोई भी शख्स एक बार में अधिकतम 20 नोट ही एक्सचेंज करा सकता है. इनकी कुल वैल्यू 5,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. यदि आप 5,000 रुपये अधिक मूल्य के नोट बदलते हैं, तो उस पर कुछ शुल्क देना पड़ सकता है.