लेटैस्ट न्यूज़

पाकिस्तान के लखबीर सिंह उर्फ रोडे की जमीन जब्त करने का आदेश

 पंजाब के मोहाली में एनआईए न्यायालय ने अवैध गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 33(5) के अनुसार प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों, आईएसवाईएफ और केएलएफ के पाक स्थित स्वयंभू प्रमुख लखबीर सिंह उर्फ रोडे की जमीन बरामद करने का आदेश दिया है

अदालत का आदेश 1 अक्टूबर 2021 को मुद्दे के पंजीकरण से उपजा है, जो विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 3, 4, 5 और 6, यूए(पी) अधिनियम 1967 की धारा 16, 17, 18, 18बी, 20, 38 और 39, एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 21बी, 27ए, 29 और आईपीसी की धारा 120बी सहित कई आरोपों से संबंधित है

अधिकारियों के अनुसार, मुद्दा मूल रूप से 16 सितंबर 2021 को सिटी जलालाबाद थाने में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 के अनुसार दर्ज किया गया था

इसमें एक टिफिन बम विस्फोट शामिल है, जो 15 सितंबर 2021 को शाम लगभग 07:57 बजे जलालाबाद शहर में पीएनबी के पास हुआ था

जांच में पता चला कि लखबीर ही पूरी षड्यंत्र का मास्टरमाइंड है अधिकारी ने बोला कि अपने पाक स्थित ‘आकाओं’ के साथ मिलकर काम करते हुए, लखबीर सिंह ने पंजाब के लोगों में भय और आतंक पैदा करने के लिए आतंकी कृत्यों, विशेष रूप से बम विस्फोटों को अंजाम देने के लिए हथियार, गोला-बारूद, कस्टम-निर्मित टिफिन बम, ग्रेनेड, विस्फोटकों के साथ-साथ दवाओं सहित आतंकवादी हार्डवेयर की खेप भेजने में जरूरी किरदार निभाई

यूएपीए के अनुसार सूचीबद्ध पर्सनल आतंकी लखबीर सिंह 1996/97 के आसपास पाक भाग गया था एनआईए 2021-2023 के बीच आतंक संबंधी गतिविधियों में एक्टिव भागीदारी के लिए लखबीर सिंह के विरुद्ध छह मामलों की जांच कर रही है

उस पर कई तरह की आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का इल्जाम है उसके आपराधिक डोजियर में कानून प्रवर्तन कर्मियों पर सशस्त्र हमले, आईईडी और बम विस्फोट करना, अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की लक्षित हत्याएं, जबरन वसूली, आतंकी अभियानों के लिए धन जुटाना और आम जनता के बीच आतंक पैदा करना शामिल है

अधिकारी ने आगे बोला कि आज तक, इस मुद्दे में लखबीर सिंह सहित कुल नौ आरोपी व्यक्तियों पर औपचारिक रूप से इल्जाम लगाए गए हैं इस मुद्दे में जांच जारी है
<!– और पढ़े…–>

Related Articles

Back to top button