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रतन हाइट्स बिल्डिंग के मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनाैती देने वाली अपील याचिका पर आज होगी सुनवाई

रांची : मोरहाबादी स्थित रतन हाइट्स बिल्डिंग के मुद्दे में एकल पीठ के आदेश को चुनाैती देनेवाली अपील याचिका पर चार अक्टूबर को सुनवाई होगी प्रतिवादी के अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया के शीघ्र सुनवाई करने के आग्रह को स्वीकार करते हुए चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने सुनवाई की तिथि निर्धारित की अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने विशेष मेंशन करते हुए कहा कि एकल पीठ के आदेश का बिल्डर द्वारा पालन नहीं किया गया है रतन हाइट्स बिल्डिंग के बगल में स्थित गड्ढे को नहीं भरा गया है हो रही भारी बारिश की वजह से रतन हाइट्स की एक और चहारदीवारी गिर गयी निर्माण के लिए खोदे गये विशाल गड्ढे में पानी भर गया है गड्ढे का पानी रतन हाइट्स बिल्डिंग के नींव के भीतर प्रवेश करने की संभावना पैदा हो गयी है बिल्डिंग में रहनेवाले लोग भयभीत हैं\

एकल पीठ ने 13 जुलाई को आदेश पारित कर नगर आयुक्त द्वारा संशोधित नक्शा पास किये जाने के आदेश और संशोधित नक्शा को रद्द कर दिया था पीठ ने बोला था कि जो कॉमन एरिया था, वह कॉमन एरिया ही रहेगा जमीन मालिक और बिल्डर वीकेएस रियलिटी को गड्ढा भरने तथा जमीन पर यदि कोई निर्माण किया गया है, तो उसे हटाने का निर्देश दिया था एक माह के अंदर जमीन को सोसाइटी को हैंड ओवर करने को बोला था गौरतलब है कि बिल्डर और जमीन मालिक ने अपील याचिका दाखिल कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी है

पेसा नियमावली पर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई

रांची झारखंड हाइकोर्ट ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम-1996 के अनुसार नियमावली लागू करने को लेकर दाखिल जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने प्रार्थी और राज्य गवर्नमेंट का पक्ष सुनने के बाद बोला कि प्रार्थियों द्वारा दर्ज करायी गयी आपत्तियों पर पंचायती राज विभाग के सचिव विचार करेंगे मुद्दे की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से कहा गया कि झारखंड पंचायत प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) नियम-2022 से संबंधित विरोध दर्ज करायी गयी है विरोध का निराकरण करना राज्य गवर्नमेंट का दायित्व है याचिका सुशील कुमार मुरमू और अन्य की ओर से भिन्न-भिन्न दाखिल की गयी है

समरी लाल की जाति मुद्दे की हुई सुनवाई

झारखंड हाइकोर्ट ने कांके विधायक समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र के मुद्दे में एकल पीठ के आदेश को चुनाैती देनेवाली अपील याचिकाअों पर सुनवाई की चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने राज्य जाति छानबीन समिति द्वारा समरी लाल के मुद्दे में फैसला लेने पर पूर्व में लगी रोक को बरकरार रखा अगली सुनवाई अब पांच दिसंबर को होगी़ पूर्व की सुनवाई में खंडपीठ ने अंतरिम आदेश देते हुए बोला था कि राज्य जाति छानबीन समिति की जांच कांके विधायक समरी लाल के मुद्दे में जारी रहेगी, लेकिन समिति अपना आखिरी आदेश पारित नहीं करेगी

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