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क्या प्राइवेट कर्मचारी के लिए बनाया जा सकता है आयुष्मान कार्ड…

यूटिलिटी न्यूज़ डेस्क !!! जब आप किसी सरकारी योजना में शामिल होने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस योजना की पात्रता सूची की जांच करनी होगी. ऐसा इसलिए क्योंकि यदि आप पात्र नहीं हैं तो आप उस योजना में शामिल नहीं हो सकते. उदाहरण के लिए, आयुष्मान हिंदुस्तान पीएम जन आरोग्य योजना-मुख्यमंत्री योजना को लें. यह एक स्वास्थ्य योजना है, जिसके अनुसार पात्र लोगों को 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क उपचार दिया जाता है. इसके लिए आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा, लेकिन क्या प्राइवेट कर्मचारी के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया जा सकता है? क्या उसे निःशुल्क उपचार मिल पाएगा? तो आइये इसके बारे में जानने की प्रयास करते हैं आप इसके बारे में और जान सकते हैं…

इस योजना की पात्रता सूची इस प्रकार है:-

जो लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं
जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं
जो लोग दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते हैं
जो लोग अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं.
जो लोग निराश्रित या आदिवासी हैं
जिनके परिवार में कोई विकलांग आदमी है आदि.

क्या कोई प्राइवेट कर्मचारी इस योजना से जुड़ सकता है?

प्राइवेट जॉब करने वाले आदमी की बात करें तो यदि आप पीएफ (हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ का पैसा कटकर आपके पीएफ खाते में जमा होता है) के सदस्य हैं या आपका ईएसआईसी कार्ड बना हुआ है तो आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाएगा.वहीं, यदि आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं. जहां आपको पीएफ की सुविधा नहीं मिलती है वहां पात्रता सूची के मुताबिक आप आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए पात्र माने जाते हैं.

आयुष्मान कार्ड किसे नहीं मिल सकता?

संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग
जो लोग पीएफ के सदस्य हैं
जो लोग ESIC का फायदा ले रहे हैं
जिसके पास सरकारी जॉब हो
जो लोग कर आदि का भुगतान करते हैं.

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