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हेल्थ इंश्योरंस पॉलिसी पर जीएसटी को घटाकर 12% कर सकती है सरकार

अगर आपने हेल्थ इंश्योरंस पॉलिसी ली है या आने वाले दिनों में खरीदने वाले हैं तो आपके लिए अच्छी समाचार है. केंद्र गवर्नमेंट 30,000 रुपये तक की हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST घटाने पर विचार कर रही है. गवर्नमेंट इसे मौजूदा 18 फीसदी GST रेट से घटाकर 12 फीसदी पर लाने पर विचार कर रही है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस की समाचार के मुताबिक, इसका मकसद हेल्थ इंश्योरंस को अधिक अफोर्डेबल और सुन्दर बनाना है.  अभी 30 हजार रुपये तक की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक परिवार के चार सदस्य 10 लाख रुपये तक का कवर पा सकते हैं. यह कवर हालांकि भिन्न-भिन्न फैक्टर जैसे उम्र और टाइप ऑफ कवरेज पर भी निर्भर करता है.

घटेगा प्रीमियम या मिलेंगे अधिक बेनिफिट्स

खबर के मुताबिक, एक अधिकारी का बोलना है कि GST में कटौती की पहल से प्रीमियम दर को कम करने या हेल्थ कवर ऑप्शन में अतिरिक्त लाभ ऑफर किये जा सकेंगे. यह लोगों की आवश्यकता पर निर्भर करेगा. अधिकारी का बोलना है कि यह लंबित प्रस्ताव है जिस पर लोकसभा चुनाव 2024 के संपन्न होने के बाद निर्णय लिया जा सकता है. इसी वर्ष फरवरी में वित्त पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ने बोला था कि इंश्योरंस पर 18 फीसदी GST पर विचार करने की आवश्यकता है. खासकर हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पर.

जीएसटी से पहले 15 फीसदी लगता था सर्विस टैक्स

हेल्थ इंश्योरंस को किफायती बनाने के मकसद से कमिटी ने बोला था कि सीनियर सिटीजन के लिए खासतौर पर रिटेल इंश्योरेंस पॉलिसी और टर्म पॉलिसी पर GST को कम करने पर विचार किया जा सकता है. राष्ट्र में GST के लागू होने के समय तय किया गया था कि यदि कोई भी आदमी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है कि उसे 18 फीसदी GST चुकाना होगा. यह GST से पहले के जमाने में लागू 15 फीसदी सर्विस टैक्स के मुकाबले तीन फीसदी अधिक था.इनकम टैक्स की धारा 80डी के नियमों के अनुसार हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है. बता दें, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने  हाल ही में एक नियामकीय संशोधन किया है जिसके बाद प्रतीक्षा अवधि को पिछले चार वर्षों से घटाकर अधिकतम तीन वर्ष कर दिया गया है

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