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SC कैटेगरी का इंसान इन शर्तों पर ही बेच सकता है जनरल या ओबीसी को जमीन

झांसी: हर आदमी के लिए घर बहुत जरुरी होता है अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए लोग जमीन या प्लॉट खरीदते हैं इसके लिए अच्छा पैसा भी लोग खर्च करते हैं लेकिन, जमीन खरीदते समय कुछ कागज बहुत जरुरी होते हैं, जिन्हें लोग भूल जाते हैं ऐसा ही एक डॉक्यूमेंट है दाखिल खारिज दाखिल-खारिज जमीन की खरीद में एक बहुत जरुरी डॉक्यूमेंट्स है यह इस बात को पुख्ता करता है कि जमीन आपकी हो चुकी है मीडिया पर हम आपको बता चुके हैं कि दाखिल खारिज 35 से 45 दिन में करवा लेना चाहिए

दाखिल खारिज के भी कुछ नियम हैं इसमें एक नियम यह भी है कि एससी कैटेगरी से आने वाले आदमी सामान्य स्थिति में जनरल या ओबीसी कैटेगरी के आदमी को जमीन नहीं बेच सकते है एससी कैटेगरी के आदमी अपनी ही कैटेगरी में जमीन बेच सकते है बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के ओएसडी डाक्टर लाल कृष्ण ने कहा कि यह नियम इसलिए बनाया गया है कि कोई किसी एससी कैटेगरी के आदमी से जबरन उसकी जमीन छीन लेने का कोशिश ना करे

डीएम से लेनी होती है अनुमति
डॉ लाल कृष्ण ने कहा कि यदि कोई एससी कैटेगरी का आदमी जनरल या ओबीसी कैटेगरी के आदमी को संपत्ति बेचना चाहता है तो दाखिल खारिज करवाने के लिए जिलाधिकारी की अनुमति लेनी होती है जिलाधिकारी 3 शर्तों में ही अनुमति देते हैं पहली शर्त यह होती की जो एससी कैटेगरी का आदमी अपनी संपत्ति बेच रहा है तो उसके पास संपत्ति बेचने के बाद भी कम से कम 5 एकड़ भूमि होनी चाहिए यह नियम बुंदेलखंड के लिए है अन्य जगहों पर यह नियम 3.5 एकड़ का है

इन शर्तों पर बेच सकते हैं जमीन
डॉ लाल कृष्ण ने कहा कि यदि संपत्ति बेचने वाले आदमी के परिवार में कोई गंभीर रूप से बीमार है और उसके उपचार के लिए पैसे की जरूरत है तब भी वह अपनी संपत्ति बेच सकते हैं इसके लिए जरुरी डॉक्यूमेंट्स और हॉस्पिटल की तरफ से खर्च के एस्टीमेट को पेश करना होता है यदि किसी आदमी का कोई वारिस नहीं है तब भी वह अपनी संपत्ति सामान्य कैटेगरी के आदमी को बेच सकते हैं जिलाधिकारी की अनुमति के बाद भी संपत्ति की बिक्री की प्रक्रिया शुरु होती है

 

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