राष्ट्रीय

एग्जिट पोल के प्रकाशन एवं प्रसारण पर एक जून तक प्रतिबंध

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमरजीत सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम चुनाव-2024, विभिन्न प्रदेशों के विधानसभा आम चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के संबंध में गाइड लाइन जारी किए हैं.

उन्होंने कहा कि लोकसभा आम चुनाव-2024 में पहले चरण का मतदान शुक्रवार 19 अप्रैल को होगा, जबकि आखिरी चरण का मतदान शनिवार एक जून को होगा. इसलिए हिंदुस्तान निर्वाचन आयोग ने 19 अप्रैल सुबह 7 बजे से एक जून शाम साढ़े 6 बजे तक की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके रिज़ल्ट के प्रकाशन या प्रसारण अथवा किसी भी अन्य ढंग से उसका प्रचार-प्रसार करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है.

अमरजीत सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान निर्वाचन आयोग ने लोक अगुवाई अधिनियम-1951 की धारा 126 ए की उपधारा (1) के अनुसार यह आदेश जारी किया है.उन्होंने कहा कि लोक अगुवाई अधिनियम-1951 की धारा 126 ए की उपधारा (1 बी) के अनुसार भी आयोग द्वारा जारी एक अन्य आदेश के मुताबिक मतदान की समापन के लिए निर्धारित समय पर खत्म होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी तरह के ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मुद्दे के प्रसारण पर भी प्रतिबंध रहेगा

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