कोर्ट ने आज ED से केजरीवाल के खिलाफ सबूत पेश करने को कहा…
नई दिल्ली: शराब घोटाले से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मुद्दे में दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग करने वाली सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई से पहले, दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय से आम आदमी पार्टी (AAP) सुप्रीमो के विरुद्ध सबूत पेश करने को बोला है.
अदालत ने जांच एजेंसी से कहा, “यदि आप उन्हें कोई विवरण नहीं दे रहे हैं, तो हमें यह जानने की आवश्यकता है कि क्या आपके पास उनके विरुद्ध कोई सामग्री है, जिसके आधार पर आप उन्हें बुला रहे हैं.” यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब जांच एजेंसी ने बोला कि उनके पास केजरीवाल के विरुद्ध ”पर्याप्त सामग्री” है. दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई आज दोपहर 2.30 बजे प्रारम्भ होने वाली है. AAP नेता के वकील ने निवेदन किया कि मुद्दे को कुछ समय बाद उठाया जाए, जिसके बाद न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की अध्यक्षता वाली पीठ ने उनकी याचिका पर सुनवाई की.
अंतरिम राहत के लिए आवेदन केजरीवाल की उस याचिका का हिस्सा है जिसमें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूछताछ के लिए उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती दी गई है. केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी नौवें समन के मद्देनजर न्यायालय का रुख किया है, जिसमें उन्हें गुरुवार को पेश होने के लिए बोला गया है. उन्होंने समन को गैरकानूनी बताते हुए बार-बार एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है. बुधवार को न्यायालय ने उनसे पूछा कि वह एजेंसी के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे हैं.
मामले में याचिकाकर्ता का अगुवाई कर रहे वरिष्ठ वकील और कांग्रेस पार्टी सांसद अभिषेक सिंघवी ने तब बोला था कि उनका मुवक्किल प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होगा, लेकिन चुनाव निकट होने के कारण उसे अरैस्ट करने की एजेंसी की “स्पष्ट मंशा” के कारण दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की जरूरत है.
याचिका में, केजरीवाल ने बोला है कि आनें वाले आम चुनावों के लिए गैर-स्तरीय खेल का मैदान बनाने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम के अनुसार मनमानी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि “चुनावी प्रक्रिया को केंद्र में सत्तारूढ़ दल के पक्ष में झुकाया जा सके”. यह मुद्दा 2021-22 के लिए दिल्ली गवर्नमेंट की उत्पाद शुल्क नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था.