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कोर्ट ने बेंगलुरू कैफे विस्फोट मामले में आरोपियों को पूछताछ के लिए कर्नाटक की राजधानी ले जाने की दी अनुमति

कोलकाता: शहर की एक न्यायालय ने शुक्रवार को बेंगलुरू कैफे विस्फोट मुद्दे (Bengaluru Cafe Blast Case) में दो आरोपियों को तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया और एनआईए को उन्हें आगे पूछताछ के लिए कर्नाटक की राजधानी ले जाने की अनुमति दे दी. शहर की सत्र न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) के निवेदन पर उसे ट्रांजिट रिमांड की अनुमति दे दी.

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोट मुद्दे में मुख्य साजिशकर्ता समेत दो आरोपियों को शुक्रवार को कोलकाता से करीब 190 किलोमीटर दूर पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा कस्बे में एक होटल से अरैस्ट किया. मिली जानकारी के अनुसार, आरोपियों अब्दुल मतीन अहमद ताहा और मुस्सविर हुसैन शाजिब कहा जा रहा है. ऑफिसरों ने बोला कि आरोपियों मुसव्विर हुसैन शाजिब और ए मतीन अहमद ताहा का कोलकाता के पास एक ठिकाने में उपस्थित होने का पता चला जिसके बाद एनआईए की टीम ने उन्हें पकड़ लिया. ऑफिसरों ने बोला कि शाजिब ने कैफे में विस्फोटक रखा था और ताहा विस्फोट की योजना बनाने और उसे अंजाम देने का मुख्य साजिशकर्ता है.

एक अधिकारी ने कहा, ‘‘12 अप्रैल 2024 की सुबह एनआईए ने कोलकाता के पास आरोपियों का पता लगाने में कामयाबी हासिल की. आरोपी वहां पहचान बदल कर रह रहे थे.” अधिकारी ने कहा कि एनआईए, केंद्रीय खुफिया एजेंसियों और पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक तथा केरल की राज्य पुलिस एजेंसियों के बीच समन्वित कार्रवाई और योगदान से इस काम को अंजाम दिया गया.

एनआईए ने पिछले महीने इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी में मददगार साबित होने वाली सूचना देने वाले को 10 लाख रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की थी. बेंगलुरु में ब्रुकफील्ड के आईटीपीएल रोड पर स्थित कैफे में एक मार्च को विस्फोट हुआ था और तीन मार्च को एनआईए ने इस मुद्दे की जांच का जिम्मा संभाल लिया था.

 

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