राष्ट्रीय

तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी कविता हुई गिरफ्तार

लाइव हिंदी समाचार :- दिल्ली शराब नीति भ्रष्टाचार मुद्दे में तेलंगाना उच्च सदन की सदस्य कविता को CBI ने अरैस्ट किया. कविता को दिल्ली शराब नीति भ्रष्टाचार मुद्दे में प्रवर्तन विभाग पहले ही अरैस्ट कर चुका है और अभी वह तिहाड़ कारावास में बंद है. उनसे पूछताछ के लिए CBI ने दिल्ली न्यायालय में याचिका दाखिल की थी. इसके बाद 5 तारीख को न्यायालय ने CBI को इजाजत दे दी. इसके बाद कविता से पूछताछ करने वाली CBI ने अब उन्हें अरैस्ट कर लिया है.

15 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब नीति भ्रष्टाचार मुद्दे में तेलंगाना के पूर्व सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी और उच्च सदन सदस्य कविता को अरैस्ट किया. दिल्ली की विशेष न्यायालय ने उन्हें प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में पहले 7 दिन और फिर 3 दिन तक पूछताछ करने की इजाजत दे दी. प्रवर्तन विभाग की हिरासत के बाद कविता को 26 मार्च को दिल्ली विशेष न्यायालय में पेश किया गया था. इसके बाद दिल्ली की विशेष न्यायालय ने उन्हें 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. इसके बाद कविता को दिल्ली की तिहाड़ कारावास में कैद कर दिया गया.

जैसे ही कविता की न्यायिक हिरासत आज (9 अप्रैल) खत्म हो गई, प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें सुबह दिल्ली विशेष न्यायालय में पेश किया. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने कविता की हिरासत 14 दिन और बढ़ाने की मांग की. इसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी. कविता की ओर से अंतरिम जमानत की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी. याचिका पर सुनवाई करने वाली जस्टिस कावेरी बावेजा ने याचिका खारिज कर दी. इसके बाद कविता ने नियमित जमानत की मांग करते हुए याचिका दाखिल की. याचिका पर 16 तारीख को सुनवाई होगी.

इस बीच कविता का न्यायालय को लिखा पत्र उनके वकील ने पढ़ा. पत्र में कविता ने कहा, ”मैं इस मुद्दे से प्रभावित हूं. मेरी पर्सनल और सियासी प्रतिष्ठा को निशाना बनाया गया है. मेरा मोबाइल फ़ोन सभी टीवी चैनलों पर दिखाया जाता है. यह सीधे तौर पर मेरी निजता का उल्लंघन है. मैं जांच एजेंसियों की जांच में पूरा योगदान कर रहा हूं. मैंने अपने सभी बैंक खाते का विवरण प्रदान कर दिया है. मैं वे सभी मोबाइल टेलीफोन सौंप रहा हूं जिनके बारे में प्रवर्तन विभाग का बोलना है कि मैंने उन्हें नष्ट कर दिया है,” उन्होंने कहा.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button