शराब घोटाला : IAS अधिकारी टुटेजा को 5 दिन के लिए ED की हिरासत में भेजा
ईडी के अधिवक्ता सौरभ पांडे ने कहा कि पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को 29 अप्रैल तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया है. टुटेजा को कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन मुद्दे में प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को अरैस्ट किया था.
पांडेय ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने कथित शराब भ्रष्टाचार मुद्दे में इस वर्ष 11 अप्रैल को धन शोधन का एक नया मुद्दा दर्ज किया था. अधिवक्ता ने कहा कि करप्शन निरोधक ब्यूरो (एसीबी), रायपुर ने जनवरी, 2024 में कथित शराब घोटाले में भारतीय दंड संहिता और करप्शन निवारण अधिनियम की धाराओं के अनुसार मुद्दा दर्ज किया था और अपनी जांच प्रारम्भ की थी.
पांडेय ने बोला कि वैसे भारतीय दंड संहिता और करप्शन निवारण अधिनियम की धाराएं धन शोधन अधिनियम के अनुसार अनुसूचित क्राइम के अनुसार आती हैं, इसलिए प्रवर्तन निदेशालय जोनल कार्यालय रायपुर ने इन अनुसूचित अपराधों से संबंधित एक नया मुद्दा दर्ज किया है. उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा को तब बुलाया जब वे शनिवार को एसीबी कार्यालय रायपुर में अपना बयान दर्ज करा रहे थे. इसके बाद वे केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय आए.
अधिवक्ता ने कहा कि इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने दोनों से पूछताछ की और सबूतों के आधार पर अनिल टुटेजा को शनिवार रात अरैस्ट कर लिया गया. टुटेजा पिछले वर्ष सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे. उन्हें अंतिम बार छत्तीसगढ़ के उद्योग और वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था.