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सुप्रीम कोर्ट: ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल का जवाब, एजेंसी पर लगाए मनमानी के आरोप; कहा…

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उच्चतम न्यायालय में प्रवर्तन निदेशालय के हलफनामे का उत्तर दिया. इसके साथ ही उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय पर निशाना साधा. उन्होंने बोला कि लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले उन्हें जिस ढंग से अरैस्ट किया गया, वह तरीका प्रवर्तन निदेशालय की मनमानी के बारे में बहुत कुछ बताता है. 

सुप्रीम न्यायालय में केजरीवाल ने क्या कहा?
शीर्ष न्यायालय में उत्तर देते हुए दिल्ली के सीएम ने बोला कि इस बात का कोई सबूत उपस्थित नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने दक्षिण के किसी समूह से फंड या घूस ली हो. उन्होंने आगे बोला कि गोवा के चुनाव अभियान में इस धन का इस्तेमाल करना दूर की बात है.

अरविंद केजरीवाल ने अपने हलफनामे में लिखा है कि आम आदमी पार्टी के पास एक भी रुपया नहीं आया और उन पर बिना किसी ठोस सबूत के इल्जाम लगाए गए हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बोला कि उन पर लगाए गए इल्जाम बेबुनियाद हैं.

ED ने केजरीवाल को 21 मार्च को किया था गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मुद्दे में 21 मार्च को अरैस्ट किया था. इसके बाद उन्हें एक अप्रैल से  न्यायिक हिरासत में लिया गया. बीते दिनों न्यायालय ने उनकी न्यायिक हिरासत सात मई तक बढ़ा दी थी. केजरीवाल की ही पार्टी के मनीष सिसोदिया भी दिल्ली शराब भ्रष्टाचार मुकदमा में करीब डेढ़ वर्ष से तिहाड़ कारावास में बंद हैं. इसके अतिरिक्त तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता भी इस मुद्दे में तिहाड़ कारावास में बंद हैं.

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