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पशु जीवन के साथ भी “आंतरिक मूल्य, सम्मान और गरिमा” के साथ किया जाना चाहिए व्यवहार

शु क्रूरता में जानवरों के साथ दुर्व्यवहार के जानबूझकर, दुर्भावनापूर्ण कार्य और कम साफ स्थितियाँ शामिल हैं जहाँ किसी जानवर की ज़रूरतों की उपेक्षा की जाती है. जानवरों के ख़िलाफ़ अत्याचार को आपराधिक अत्याचार और घरेलू दुर्व्यवहार की उच्च आसार से जोड़ा गया है. अनुच्छेद 21 में अधिकार सिर्फ़ मनुष्यों को प्रदान किया गया है. लेकिन “जीवन” शब्द के विस्तारित अर्थ में अब बुनियादी पर्यावरण में गड़बड़ी के विरुद्ध अधिकार शामिल है. इसका अर्थ यह होना चाहिए कि पशु जीवन के साथ भी “आंतरिक मूल्य, सम्मान और गरिमा” के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए.


इसमें कोई शक नहीं कि संविधान सिर्फ़ मनुष्यों के अधिकारों की रक्षा करता है, लेकिन “जीवन” शब्द का अर्थ आज सिर्फ़ अस्तित्व से कहीं अधिक समझा जाता है; इसका मतलब एक ऐसा अस्तित्व है जो हमें, अन्य बातों के अलावा, एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में रहने की अनुमति देता है.

दंड संहिता में संशोधन करके, जानवरों को अनावश्यक दर्द या कष्ट देने और जानवरों को मारने या गंभीर रूप से दुर्व्यवहार करने के लिए सज़ा बढ़ा दी गई. इसमें क्रूरता के विभिन्न रूपों, अपवादों और किसी पीड़ित जानवर के विरुद्ध कोई क्रूरता होने पर उसे मार डालने की चर्चा की गई है, ताकि उसे आगे की पीड़ा से राहत मिल सके. अधिनियम का विधायी इरादा “जानवरों को अनावश्यक दर्द या पीड़ा पहुंचाने से रोकना” है.

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना 1962 में अधिनियम की धारा 4 के अनुसार की गई थी. यह अधिनियम जानवरों पर अनावश्यक क्रूरता और पीड़ा पहुंचाने के लिए सजा का प्रावधान करता है. यह अधिनियम जानवरों और जानवरों के विभिन्न रूपों को परिभाषित करता है. पहले क्राइम के मुद्दे में, जुर्माना जो दस रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन जो पचास रुपये तक बढ़ाया जा सकता है.

पिछले क्राइम के तीन वर्ष के भीतर किए गए दूसरे या बाद के क्राइम के मुद्दे में जुर्माना पच्चीस रुपये से कम नहीं होगा. जिसे एक सौ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या तीन महीने तक की कैद या दोनों से दंडित किया जा सकता है. यह वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए जानवरों पर प्रयोग से संबंधित दिशानिर्देश प्रदान करता है.

यह अधिनियम प्रदर्शन करने वाले जानवरों की प्रदर्शनी और प्रदर्शन करने वाले जानवरों के विरुद्ध किए गए अपराधों से संबंधित प्रावधानों को स्थापित करता है.

प्रतिशोध (किए गए क्राइम का बदला लेने के लिए दी गई सजा), निवारण (अपराधी और आम जनता को भविष्य में ऐसे क्राइम करने से रोकने के लिए दी गई सजा), सुधार या पुनर्वास (अपराधी के भविष्य के व्यवहार को सुधारने और आकार देने के लिए दी गई सजा), कानून का खराब कार्यान्वयन और इसके द्वारा निर्धारित कम दंड से पीसीए अधिनियम अत्यंत अप्रभावी प्रतीत होता है.

अधिनियम के अनुसार अधिकतर क्राइम जमानती हैं (आरोपी अधिकार के तौर पर पुलिस से जमानत मांग सकता है) गैर-संज्ञेय (जिसका अर्थ है कि पुलिस साफ अनुमति के बिना न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर सकती है और न ही जांच कर सकती है या गिरफ्तारी कर सकती है. पीसीए अधिनियम के अनुसार जुर्माने के रूप में निर्धारित राशि वही है जो इसके पूर्ववर्ती, पीसीए अधिनियम 1890 में निर्धारित है. जुर्माना महत्वहीन है (कई मामलों में ₹10 से कम) क्योंकि 130 से अधिक सालों में उनमें संशोधन नहीं हुआ है.

कानून को इस तरह से लिखा गया है कि मुद्दे से निपटने वाली न्यायालय को आरोपी पर जेल या जुर्माना लगाने के बीच चयन करने का विवेक है.

यह पशु क्रूरता के अपराधियों को अधिकतर मामलों में सिर्फ़ जुर्माना अदा करके पशु क्रूरता के सबसे क्रूर रूपों से बच निकलने की अनुमति देता है. कानून में स्वयं ‘सामुदायिक सेवा’ के लिए कोई प्रावधान नहीं है जैसे कि सजा के रूप में पशु आश्रय में स्वयंसेवा करना, जो संभावित रूप से अपराधियों को सुधार सकता है. जानवरों के लिए पाँच मौलिक स्वतंत्रताओं का समावेश, दंडों में वृद्धि और विभिन्न अपराधों के लिए जुर्माने के रूप में भुगतान की जाने वाली धनराशि, नए संज्ञेय अपराधों को जोड़ना, मसौदा विधेयक में पशु क्रूरता के मुद्दे से निपटने वाली न्यायालय के लिए दो विकल्पों के रूप में जेल और जुर्माने का प्रावधान जारी रखा गया है.

पशुओं को मौलिक अधिकार साफ रूप से प्रदान किए गए हैं. अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन और पर्सनल स्वतंत्रता का अधिकार) व्यक्तियों को दिए गए हैं. आदमी का अर्थ है मनुष्य या मनुष्यों के संघ, जैसे निगम, साझेदारी, ट्रस्ट आदि अनुच्छेद 48 गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू और माल ढोने वाले मवेशियों के वध पर रोक लगाना और उनकी नस्ल में सुधार करना, अनुच्छेद 48ए पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करना, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (पीसीए अधिनियम), 1960 जानवरों के प्रति क्रूरता का कारण बनने वाले कई प्रकार के कार्यों को क्राइम मानता है. यह चिकित्सा उन्नति सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रयोगों के लिए जानवरों के इस्तेमाल की छूट देता है.

भले ही विधेयक का मसौदा कानून बन जाए, फिर भी अपराधियों के लिए हल्की जुर्माना भरना और अत्यधिक क्रूरता के कुछ कृत्यों के लिए जेल से बचना संभव होगा. अपनी सीमाओं के साथ, मसौदा विधेयक का अधिनियमन हिंदुस्तान में पशु कानून के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है. “भारत को दुनिया के सभी राष्ट्रों के लिए एक महान उदाहरण स्थापित करना चाहिए. हमें एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए, इसलिए नहीं कि मुझे लगता है कि हम श्रेष्ठ हैं लेकिन क्योंकि हमने किसी भी अन्य राष्ट्र की तुलना में कहीं अधिक अहिंसा के बारे में बात की है, इसलिए जितना अधिक हम इसके बारे में बात करेंगे, इसे व्यवहार में लाने की जिम्मेदारी उतनी ही अधिक होगी.

नई गवर्नमेंट को यह जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए ताकि पीसीए अधिनियम (1960) में संशोधन अंततः दिन के उजाले को देख सके.
अनुच्छेद 21 में अधिकार सिर्फ़ मनुष्यों को प्रदान किया गया है: लेकिन “जीवन” शब्द के विस्तारित अर्थ में अब बुनियादी पर्यावरण में गड़बड़ी के विरुद्ध अधिकार शामिल है, इसका अर्थ यह होना चाहिए कि पशु जीवन के साथ भी “आंतरिक मूल्य, सम्मान और गरिमा” के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए. इसमें कोई शक नहीं कि संविधान सिर्फ़ मनुष्यों के अधिकारों की रक्षा करता है, लेकिन “जीवन” शब्द का अर्थ आज सिर्फ़ अस्तित्व से कहीं अधिक समझा जाता है; इसका मतलब एक ऐसा अस्तित्व है जो हमें, अन्य बातों के अलावा, एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में रहने की अनुमति देता है.

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