अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने कहा…
Arvind Kejriwal सीएम Post Controversy: अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहेंगे. दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. उच्च न्यायालय ने बोला है कि यदि किसी तरह के कानूनी संकट की स्थिति है तो राष्ट्रपति या एलजी निर्णय लेंगे, उच्च न्यायालय इसमें दखल नहीं देगा.
बता दें कि 5 दिन पहले हिंदू सेना नामक संगठन के प्रेसिडेंट विष्णु गुप्ता ने याचिका दाखिल करके अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग की थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. मुद्दे में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने निर्णय सुनाया.
शराब घोटाले में आरोपी बताते हुए की थी मांग
विष्णु गुप्ता ने अपनी याचिका में बोला कि वे दिल्ली शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमा में आरोपी हैं. इसलिए उन्हें कानूनी पद पर बने रहने का अधिकारी नहीं है. वहीं उच्च न्यायालय ने उनकी जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और बोला कि यह अरविंद केजरीवाल का निजी निर्णय है, वे सीएम पद पर रहना चाहते हैं या नहीं.
कभी-कभी, पर्सनल भलाई को राष्ट्रीय भलाई के अधीन करना पड़ता है. उच्च न्यायालय इस मामले पर कोई निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि इस पर निर्णय लेने का अधिकार दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) या राष्ट्र के राष्ट्रपति पर निर्भर है. यदि केजरीवाल सीएम बने रहना चाहते हैं तो वे रह सकते हैं. उच्च न्यायालय इस मामल में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा.
21 मार्च को अरैस्ट किए गए थे केजरीवाल
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उच्च न्यायालय ने बोला कि हम यह कैसे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है? एलजी उनके सीएम बने रहने पर फैसला लेने में पूरी तरह सक्षम हैं. उन्हें (एलजी) उच्च न्यायालय की राय या मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है. उन्हें अधिकारी है. उन्होंने जो भी करना होगा, वह कानून के मुताबिक करेंगे. इसलिए याचिकाकर्ता संबंधित से संपर्क करें, उच्च न्यायालय के पास न आएं. इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली.
बता दें कि अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली शराब घोटाले में अरैस्ट किया है. 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद 2 बार रिमांड पर उन्हें लिया गया. इसके बाद गत 1 अप्रैल को उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ कारावास भेज दिया गया. वे कारावास से ही अपनी सीएम पद की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं.