CAA को लेकर आई बड़ी खबर: इन देशों के लोगों को मिलेगी भारत की नागरिकता
लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा से ठीक पहले गवर्नमेंट ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (CAA) को लागू करने का घोषणा कर दिया है। सीएए संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। गवर्नमेंट के इस निर्णय से तीन राष्ट्रों के गैर मुसलमान प्रवासियों को हिंदुस्तान में नागरिकता मिल जाएगी।
2016 में नागरिकता संशोधन बिल को पहली बार लोकसभा में पेश किया गया था। लोकसभा से पारित होने के बाद यह बिल राज्यसभा में अटक गया था। 11 दिसंबर, 2019 को गवर्नमेंट ने एक बार फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम लोकसभा में पेश किया गया। इस बार यह बिल लोकसभा और राज्यसभा, दोनों ही सदनों में पारित हो गया। 10 जनवरी, 2020 को राष्ट्रपति ने भी इसपर अपनी मोहर लगा दी थी।
तीन राष्ट्रों के गैर मुस्लिमों को मिलेगी नागरिकता
नागरिकता संशोधन बिल में तीन पड़ोसी राष्ट्रों के गैर मुसलमान प्रवासियों को हिंदुस्तान की नागरिकता देने का प्रावधान है। इस मामले पर देशभर में काफी विरोध-प्रदर्शन भी हुए। गवर्नमेंट ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुसलमान प्रवासियों को हिंदुस्तान की नागरिकता देने की बात कहते हुए यह अधिनियम पेश किया था। इन राष्ट्रों में सिख, हिंदू, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदाय के प्रवासियों को हिंदुस्तान की नागरिकता देने की बात कही गई है। इसके लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है।
बिल में बोला गया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न से तंग आकर जो भी गैर मुसलमान लोग 31 दिसंबर, 2014 से पहले हिंदुस्तान में आकर शरण ले चुके हैं, उन्हें हिंदुस्तान की नागरिकता प्रदान की जाएगी। कानून में बोला गया है कि उन लोगों को गैरकानूनी प्रवासी माना जाएगा जो बगैर वैध दस्तावेजों को हिंदुस्तान में घुस आए हैं। या वैध दस्तावेजों के साथ हिंदुस्तान तो आए, लेकिन अधिक समय तक यहां रुक गए।