अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट का किया रुख
नई दिल्ली, 05 अप्रैल (हि।स।). प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मुद्दे में जारी समन को नजरअंदाज करने पर राऊज एवेन्यू न्यायालय में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के विरुद्ध कम्पलेन दर्ज कराई है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर कल यानि 6 अप्रैल को सुनवाई करेंगी.
ईडी ने याचिका दाखिल कर बोला है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दे में पूछताछ के लिए अमानतुल्लाह खान को मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 50 के अनुसार समन जारी किया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए. प्रवर्तन निदेशालय ने बोला है कि अमानतुल्लाह खान जांच में योगदान नहीं कर रहे हैं. इसके पहले 11 मार्च को दिल्ली उच्च न्यायालय ने अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार अमानतुल्लाह खान ने आपराधिक गतिविधियों से काफी संपत्ति अर्जित की और अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदी है. प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार छापे के दौरान कई डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल साक्ष्य ऐसे मिले हैं जिनसे पता चलता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के क्राइम में लिप्त हैं.
उल्लेखनीय है कि राऊज एवेन्यू न्यायालय ने 1 मार्च को अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. राऊज एवेन्यू न्यायालय प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है. प्रवर्तन निदेशालय ने 9 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की थी . करीब पांच हजार पेजों की चार्जशीट में प्रवर्तन निदेशालय ने जिन लोगों को आरोपित बनाया है उनमें जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर शामिल हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी आरोपित बनाया है.
ईडी के अनुसार ये मुद्दा 13 करोड़ 40 लाख रुपये की जमीन की बिक्री से जुड़ा हुआ है. प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान के अज्ञात स्रोतों से अर्जित संपत्ति से जमीनें खरीदी और बेची गई. आरोपित कौसर इमाम सिद्दीकी की डायरी में 8 करोड़ रुपये की एंट्री की गई है. जावेद इमाम को ये संपत्ति सेल डीड के जरिए मिली. जावेद इमाम ने ये संपत्ति 13 करोड़ 40 लाख में बेची. जीशान हैदर ने इसके लिए जावेद को नकद राशि दी.
इस मुद्दे में पहले CBI ने मुकदमा दर्ज किया था. CBI की ओर से दर्ज मुकदमा में अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपितों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया है. CBI ने इस मुद्दे में 23 नवंबर 2016 को एफआईआर दर्ज की थी. जांच के बाद CBI ने 21 अगस्त 2022 को चार्जशीट दाखिल की थी. CBI के अनुसार दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और संविदा पर दूसरी नियुक्तियों में गड़बड़ियां की गई.
सीबीआई की चार्जशीट में बोला गया है कि इन नियुक्तियों के लिए अमानतुल्लाह खान ने महबूब आलम और दूसरे आरोपितों के साथ षड्यंत्र रची जिन्हें वक्फ बोर्ड में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था. चार्जशीट के अनुसार इन नियुक्तियों में मनमानी की गई और अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम ने अपने पद का दुरुपयोग किया.