हाइवे पर ट्रैक्टर-ट्रॉली और जेसीबी लेकर नहीं जा सकते किसान
HC Instructions Farmers Protest : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में मंगलवार को किसानों के प्रदर्शन को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान HC ने प्रदर्शनकारी किसानों और संगठनों से बोला कि वे हाइवे पर ट्रैक्टर-ट्रॉली और जेसीबी लेकर नहीं जा सकते हैं। उन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट का हवाला देते हुए बोला कि किसान ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर दिल्ली न जाएं। इसके लिए वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बसों का इस्तेमाल करें।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने किसानों को निर्देश देते हुए बोला कि मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार वे सड़क और हाइवे पर ट्रैक्टर-ट्रॉली का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यदि उन्हें दिल्ली जाना है तो बसों से जाएं। न्यायालय ने पंजाब गवर्नमेंट को आदेश दिया कि बॉर्डर पर बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित न होने दें।
हाई न्यायालय ने केंद्र गवर्नमेंट को नया हलफनामा दाखिल करने को कहा
HC ने किसानों से बोला कि उनका प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कानूनी कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। इस दौरान केंद्र ने HC में अपनी दलील पेश करते हुए बोला कि किसानों की मांगों पर कई बार वार्ता हो चुकी हैं। इस पर न्यायालय ने बोला कि किसानों और केंद्रीय मंत्रियों की बैठकों में क्या नतीजे निकले हैं, इसे लेकर पूरी जानकारी न्यायालय में पेश करें। साथ ही HC ने एक नया हलफनामा दाखिल करने के निर्देश देते हुए बोला कि अगले सप्ताह फिर सुनवाई होगी।
किसानों ने केंद्र गवर्नमेंट के प्रस्ताव को किया खारिज
आपको बता दें कि किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करना चाहते हैं। वे लोग ट्रैक्टर-ट्रॉली और जेसीबी लेकर निकले हुए हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें बॉर्डर पर रोक दिया। इस बीच चंडीगढ़ में किसान संगठनों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच रविवार को बैठक हुई। इस मीटिंग में केंद्र गवर्नमेंट ने दाल, मक्का और कपास पर पांच वर्ष के लिए एमएसपी देने का प्रस्ताव रखा, जिसे किसानों ने खारिज कर दिया।
21 फरवरी को फिर दिल्ली की ओर बढ़ेंगे किसान
इसके बाद किसान संगठनों ने 21 फरवरी को दिल्ली चलने का घोषणा किया। जहां लोकसभा चुनाव 2024 से पहले किसान केंद्र गवर्नमेंट पर दबाव बनाने की प्रयास कर रहे हैं तो वहीं गवर्नमेंट भी किसानों से बैर नहीं लेना चाहती है।