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उच्च न्यायालय ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए की ये निर्देश जारी

मुंबई: बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने दीपावली (Diwali) पर पटाखे जलाने को लेकर तय किए घंटे में कटौती की ओर नए निर्देश जारी किए है नए निर्देश के अनुसार, अब मुंबई में शाम 7 से रात 10 बजे की स्थान रात 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे (Crackers) जलाए जा सकेंगे न्यायालय ने वायु प्रदूषण के मुद्दे में सुनवाई करते हुए यह बात कही

उच्च कोर्ट ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए निर्देश जारी किए है न्यायालय ने बोला कि मुंबई में निर्माण कार्य बंद नहीं होंगे लेकिन कुछ निर्देश लागू होंगे न्यायालय ने बोला कि निर्माण कार्य के दौरान कंस्ट्रक्शन मटेरियल के वाहनों को ढकना जरूरी होगा साथ ही महाराष्ट्र के 10 शहरों की प्रदूषण की रिपोर्ट महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पेश करनी होगी

बंबई न्यायालय ने इस मुद्दे को लेकर काम करने के लिए एक समिति के गठन करने बोला है इस समिति में तीन सदस्य होंगे यह समिति साप्ताहिक रिपोर्ट तैयार करेगी जो कि बृहन्मुंबई नगर पालिका की दैनिक रिपोर्ट पर आधारित होगी जिसके बाद यह रिपोर्ट को उच्च न्यायालय के सामने पेश करनी होगी

 

दो घंटे ही जलाए जा सकेंगे पटाखे

इससे पहले, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शाम 7 से रात 10 बजे पटाखा जलाने का समय निर्धारित किया था वहीं, इस आदेश को बदलते हुए न्यायालय ने एक घंटे की कटौती की और समय रात 8 से 10 बजे कर दिया न्यायालय ने सुनवाई के दौरान बोला कि राज्य गवर्नमेंट और बीएमसी को प्रदूषण में नियंत्रण लाने के लिए अधिक सतर्कता से काम करना होगा

मलबा परिवहन को लेकर 19 तक रहेगी रोक

मलबा परिवहन को लेकर 19 तक रोक रहेगी वायु गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ तो निर्माण स्थल से बाहर मलबा परिवहन पर बृहन्मुंबई नगर निगम फैसला ले सकती है

 

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