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आरएएस भर्ती परीक्षा परिणाम व उत्तरकुंजी में हाईकोर्ट का दखल से इनकार, याचिकाएं खारिज

RAS Recruitment 2023: राजस्थान उच्च न्यायालय ने आरएएस भर्ती 2023 की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर RPSC की ओर से जारी परीक्षा रिज़ल्ट और उत्तर कुंजी को ठीक मानते हुए मुद्दे में दखल देने से इनकार कर दिया है इसके साथ ही न्यायालय ने परीक्षा रिज़ल्ट और उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी है न्यायालय ने भर्ती की प्री परीक्षा की उत्तरकुंजी और रिज़ल्ट को ठीक मानते हुए जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश कीर्ति पारीक और अन्य की कुल 55 याचिकाओं पर दिए

बता दें कि याचिकाओं में आरपीएससी की ओर से 20 अक्टूबर, 2023 को जारी किए रिज़ल्ट और उत्तरकुंजी को चुनौती दी थी  प्रार्थी अभ्यर्थियों ने याचिकाओं में बोला था कि आरपीएससी (RPSC) ने 28 जून 2023 को आरएएस और अधीनस्थ सेवा के 905 पदों के लिए भर्ती निकाली थी इसमें प्रार्थी अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया था प्री परीक्षा एक अक्टूबर को हुई और उसी दिन उत्तरकुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से प्रश्न-उत्तरों पर आपत्तियां देने के लिए कहा जिस पर प्रार्थियों ने 17 विवादित प्रश्नों पर विरोध दर्ज करा दी, लेकिन आरपीएससी ने उनकी आपत्तियों का ठीक ढंग से निस्तारण किए बिना 20 अक्टूबर को प्री परीक्षा का रिज़ल्ट घोषित कर दिया

इस दौरान एक्सपर्ट की रिपोर्ट को अपनी साइट पर अपलोड नहीं किया गया प्री परीक्षा रिज़ल्ट और उत्तरकुंजी को प्रार्थियों ने चुनौती देते हुए बोला कि उनके उत्तर मान्यता प्राप्त पुस्तकों के मुताबिक ठीक थे, लेकिन उन्हें ठीक नहीं माना गया इसलिए विवादित प्रश्न-उत्तरों के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाकर उनका ठीक परीक्षण किया जाए और उन्हें भर्ती प्रक्रिया में भी शामिल किया जाए जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाओं को खारिज कर दिया है

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